मुंबई क्रूज ड्रग्स केस: 34,560 मिनट तक इंतजार किया, बेटे को बेल मिलने पर बोले अरबाज मर्चेंट के पिता
बंबई उच्च न्यायालय ने क्रूज पोत पर मादक पदार्थ मामले में बृहस्पतिवार को आर्यन खान को जमानत दे दी। मुंबई के तट से एक क्रूज़ जहाज पर दो अक्टूबर को एनसीबी की छापेमारी के बाद, अभिनेता शाहरुख खान के पुत्र...
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बंबई उच्च न्यायालय ने क्रूज पोत पर मादक पदार्थ मामले में बृहस्पतिवार को आर्यन खान को जमानत दे दी। मुंबई के तट से एक क्रूज़ जहाज पर दो अक्टूबर को एनसीबी की छापेमारी के बाद, अभिनेता शाहरुख खान के पुत्र आर्यन को गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे की एकल पीठ ने मामले में सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी।
अदालत के इस फैसले के बाद अरबाज मर्चेंट के पिता असलम मर्चेंट की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा, 'हम इस पल का 34,560 मिनट से इंतजार कर रहे थे। मेरी पत्नी मिनट गिन रही थी दिन नहीं। इन बच्चों को गहरा आघात पहुचा है।' असलम मर्चेंट ने आगे कहा, 'न्याय जितनी जल्दी से जल्दी हो सके दी जानी चाहिए। अगर केस में ऐसे लोगों को ठीक करना है तो यह पुनर्वास केंद्र में होना चाहिए जेल में नहीं। मेरे बेटे का वजन 7 किलो घट गया है। जबकि आर्यन खान बिस्कुट पर जिंदा थे।'
अशलम खान ने यह भी कहा कि आर्यन खान भी उनके बेटे की तरह हैं। उन्होंने कहा कि सिस्टम को कई क्षेत्रों में सुधार की जरुरत है। उन्होंने कहा, 'जेल जाना एक आघात की तरह है। जरा उनके बारे में सोचिए जो इस वक्त जेल में हैं। अगर आज हमारे अपने बच्चे दीवार के उस तरफ हैं तो हम समझते हैं ..यह कितना पीड़ा देने वाला है।
#WATCH | We've been waiting for this moment for 34,560 minutes. My wife was counting minutes not days. These children have been traumatized: Aslam Merchant, father of Arbaaz Merchant who got bail in drugs-on-cruise case by Bombay HC pic.twitter.com/1mfehaXCsZ
— ANI (@ANI) October 28, 2021
बता दें कि न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे ने इस मामले के तीनों आरोपियों को जमानत देते हुए कहा, ''सभी तीनों अपीलें स्वीकार की जाती है। मैं कल शाम तक विस्तृत आदेश दूंगा।'' आर्यन के वकीलों ने तब नगद जमानत देने की अनुमति मांगी जिसे अस्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि मुचलका देना होगा। न्यायमूर्ति साम्ब्रे ने कहा ''मैं आने वाले कल में भी आदेश दे सकता था, लेकिन मैंने यह आज दिया।'' आर्यन के वकीलों की टीम अब उनकी शुक्रवार तक रिहाई के लिए औपचारिकताएं पूरी करने का प्रयास करेगी। 23 वर्षीय आर्यन फिलहाल न्यायिक हिरासत में सेंट्रल मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं।
आर्यन, अरबाज और मुनमुन को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। मादक पदार्थ रखने, उसका सेवन करने, प्रतिबंधित मादक पदार्थ की खरीदी और बिक्री तथा साजिश के लिए उनके खिलाफ स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस कानून) की उपयुक्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।