फोटो गैलरी

Hindi News महाराष्ट्रवसूली केस: परमबीर सिंह को दो दिन में लगातार दो राहत, अब मुंबई कोर्ट ने गैर जमानती वारंट रद्द किया

वसूली केस: परमबीर सिंह को दो दिन में लगातार दो राहत, अब मुंबई कोर्ट ने गैर जमानती वारंट रद्द किया

वसूली कांड में फंसे मुंबई पुलिस क पूर्व मुखिया परमबीर सिंह को लगातार दो दिन में दो राहत मिली है। पहले महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे एक आयोग...

वसूली केस: परमबीर सिंह को दो दिन में लगातार दो राहत, अब मुंबई कोर्ट ने गैर जमानती वारंट रद्द किया
लाइव हिन्दुस्तान,मुंबईTue, 30 Nov 2021 01:15 PM

इस खबर को सुनें

0:00
/
ऐप पर पढ़ें

वसूली कांड में फंसे मुंबई पुलिस क पूर्व मुखिया परमबीर सिंह को लगातार दो दिन में दो राहत मिली है। पहले महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे एक आयोग ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट रद्द कर दिया और अब कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को रद्द किया। मुंबई की एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने मंगलवार को परमबीर सिंह के खिलाफ रंगदारीर के मामले में उनके खिलाफ जारी एक गैर-जमानती वारंट रद्द कर दिया।

परमबीर सिंह और उनके वकील राजेंद्र बी मोकाशी मंगलवार को वारंट रद्द करने के लिए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरएम नेर्लिकर के सामने पेश हुए। मोकाशी ने अदालत को सूचित किया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद परमबीर सिंह उन सभी एजेंसियों के सामने पेश हुए जो उनके खिलाफ मामलों की जांच कर रही थीं। सोमवार को वह राज्य सीआईडी ​​के जांच अधिकारियों के सामने पेश हुए, जो मरीन ड्राइव थाना मामले में उनके खिलाफ जबरन वसूली के आरोपों की जांच कर रहे हैं।

वकील ने आगे अदालत को सूचित किया कि परमबीर सिंह सभी मामलों में जांचकर्ताओं के साथ सहयोग कर रहे हैं, जिसके बाद एसीएमएम नेर्लिकर ने परमबीर सिंह की गिरफ्तारी के लिए जारी वारंट को रद्द कर दिया। मीरा-भयंदर के एक रियल एस्टेट डेवलपर श्याम सुंदर अग्रवाल की शिकायत के आधार पर परमबीर सिंह और सात अन्य के खिलाफ मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में जबरन वसूली का मामला दर्ज किया गया था।

अग्रवाल ने आरोप लगाया कि परमबीर सिंह और अन्य अधिकारियों ने उनके पूर्व साथी संजय पुनमिया के इशारे पर उनसे कई करोड़ रुपये की जबरन वसूली की, जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के करीबी बताए जाते हैं। पुलिस ने मामले में पुनमिया और बिल्डर सुनील जैन को गिरफ्तार किया था। इन दोनों को संबंधित अदालतों ने जमानत दे दी है। बाद में राज्य सीआईडी ​​ने इंस्पेक्टर नंदकुमार गोपाल और आशा कोर्के को गिरफ्तार किया, जो दोनों न्यायिक हिरासत में हैं।

चांदीवाल आयोग के अलावा विभिन्न अदालतों ने परमबीर सिंह के खिलाफ तीन गैर जमानती वारंट जारी किए थे। सिंह को बाद में मुंबई की एक अदालत ने भगोड़ा भी घोषित कर दिया था। इसे रद्द करने के परमबीर सिंह के आवेदन पर बुधवार को अदालत सुनवाई करेगी। ठाणे की एक अदालत ने सिंह के खिलाफ जारी एक गैर-जमानती वारंट को पहले ही रद्द कर दिया है, जब वह पिछले हफ्ते अदालत में पेश हुए थे।
 

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें