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Hindi News महाराष्ट्रफायर ब्रिगेड की भर्ती के लिए पहुंचीं महिलाओं पर मुंबई पुलिस का लाठीचार्ज, देखें वीडियो

फायर ब्रिगेड की भर्ती के लिए पहुंचीं महिलाओं पर मुंबई पुलिस का लाठीचार्ज, देखें वीडियो

चीफ ऑफिसर ने बताया, '3318 महिला उम्मीदवार अपनी लंबाई के हिसाब से क्वालिफाई हुई थीं जिन्हें आगे के सेलेक्शन प्रॉसेस के लिए चुना गया था। प्रदर्शनकारी वे महिलाएं हैं जो देरी से पहुंचीं थीं।'

फायर ब्रिगेड की भर्ती के लिए पहुंचीं महिलाओं पर मुंबई पुलिस का लाठीचार्ज, देखें वीडियो
Niteesh Kumarलाइव हिन्दुस्तान,मुंबईSat, 04 Feb 2023 05:07 PM

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महिला फायर ब्रिगेड की भर्ती के सिलसिले में पहुंचीं महिलाओं के साथ शनिवार को मुंबई पुलिस की झड़प हुई। घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिसकर्मी महिलाओं पर लाठीचार्ज करते नजर आ रहे हैं। मुंबई फायर ब्रिगेड के चीफ ऑफिसर ने बताया, '3318 महिला उम्मीदवार अपनी लंबाई के हिसाब से क्वालिफाई हुई थीं जिन्हें आगे के सेलेक्शन प्रॉसेस के लिए चुना गया था। प्रदर्शन कर रहीं वे महिलाएं हैं जो देरी से पहुंचीं थीं। हम ऐसे लोगों को इजाजत नहीं दे सकते जो सुबह 10 बजे पहुंचे हों, जबकि उन्हें सुबह 8 बजे ही बुलाया गया था।'

दूसरी ओर, प्रदर्शनकारी महिला उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। इन लोगों की मांग है कि भर्ती को रद्द कर देना चाहिए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ऊंचाई मानदंड पूरा होने पर भी पुलिस उन्हें अंदर जाने नहीं दे रही है। मालूम हो कि मुंबई के दहिसर पश्चिम स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे मैदान में इस भर्ती प्रक्रिया का आयोजन हुआ। इस मैदान में महिला फायर ब्रिगेड की भर्ती वॉक इन के तहत चल रही थी। 

भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज
न्यूज एजेंसी एएनआई ने घटना का वीडियो जारी किया है, जिसमें रिक्रूटमेंट सेंटर के बाहर बड़ी तादात में महिलाएं नजर आ रही हैं। कुछ ही देर में हंगामा शुरू हो जाता है और पुलिस भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लेती है। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी हैं। प्रदर्शनकारी महिलाओं को बैरिगेड लगातार आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। वीडियो में एक महिला पुलिसकर्मी लड़कियों पर लाठी भांजते नजर आ रही है। 

महाराष्ट्र पुलिस को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र पुलिस से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि हिंदू जन आक्रोश मोर्चा के कार्यक्रम में कोई नफरती भाषण नहीं दे। अदालत ने कहा कि मुंबई में 5 फरवरी को कार्यक्रम आयोजित करने की अधिकारियों से अनुमति मिलने की स्थिति में उस दौरान कोई नफरती भाषण नहीं दिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार की ओर से एससी में सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस जे बी पारदीवाला की पीठ को बताया कि राज्य ने यह निर्णय किया है कि अगर कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति दी जाती है, तो यह इस शर्त पर दी जाएगी कि कोई भी व्यक्ति नफरती भाषण नहीं देगा।

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