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Maharashtra Weekend Lockdown: सिनेमाघर, रेस्टोरेंट्स, मंदिर....महाराष्ट्र में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, यहां जानिए सबकुछ

कोरोना वायरस की वजह से महाराष्ट्र की स्थिति गंभीर होती जा रही है। रोजाना पुराने रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं और नए बन रहे हैं। विभिन्न तरह की पाबंदियों को लागू करने के बावजूद भी कोरोना की रफ्तार कम होने का...

Maharashtra Weekend Lockdown: सिनेमाघर, रेस्टोरेंट्स, मंदिर....महाराष्ट्र में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, यहां जानिए सबकुछ
हिन्दुस्तान टाइम्स,मुंबईMon, 05 Apr 2021 12:56 AM
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कोरोना वायरस की वजह से महाराष्ट्र की स्थिति गंभीर होती जा रही है। रोजाना पुराने रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं और नए बन रहे हैं। विभिन्न तरह की पाबंदियों को लागू करने के बावजूद भी कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसके चलते महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने रविवार को कैबिनेट मीटिंग करते हुए वीकेंड लॉकडाउन समेत कई अहम फैसले लिए हैं। साथ ही नाइट कर्फ्यू को आगे भी जारी रखने का ऐलान किया गया है। यह कर्फ्यू रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक चलेगा। वहीं, रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि, ग्राहक खाने को पैक कराकर ले जा सकेंगे। यहां हम आपको महाराष्ट्र में कोरोना की गति को रोकने के लिए कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों के बारे में बता रहे हैं। जानिए...

वीकेंड लॉकडाउन और धारा-144
उद्धव सरकार ने शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक वीकेंड लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। इसके अलावा, रोजाना धारा-144 लगाने का भी फैसला लिया गया है। इसके तहत, सुबह आठ बजे से शाम सात बजे तक पांच से ज्यादा लोगों को एक साथ आने-जाने की इजाजत नहीं होगी। वहीं, रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक नाइट कर्फ्यू चलेगा, जिसकी वजह से आप बिना किसी वैलिड रीजन के बाहर नहीं निकल सकेंगे। नाइट कर्फ्यू में सिर्फ उन्हीं लोगों को छूट मिलेगी, जोकि आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आते हैं।

दुकानें-मॉल्स भी रहेंगी बंद
महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक दुकानें, मॉल्स और मार्केट्स बंद रहेंगे। हालांकि, रोजमर्रा की चीजों वाली दुकानें, दवाई की दुकानें और सब्जी की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है।

ट्रांसपोर्ट को लेकर क्या किया गया फैसला?
उद्धव सरकार ने कैबिनेट बैठक में ट्रांसपोर्ट को लेकर जो फैसला लिया है, उसके तहत पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सेवा को बाधित नहीं किया जाएगा। हालांकि, कोई भी यात्री प्राइवेट और पब्लिक बसों में खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकेगा। लोकल ट्रेनों के लिए ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। ऑटो रिक्शा में ड्राइवर के अलावा, दो यात्री बैठ सकेंगे। 

दफ्तरों के लिए क्या हैं नियम?
सभी प्राइवेट दफ्तरों को अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहना होगा। बैंक, स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस कंपनी, फार्मेसी, टेलीकम्यूनिकेशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, बिजली और पानी के डिपार्टमेंट को वर्क फ्रॉम होम वाले फैसले से छूट दी गई है। सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी अटेंडेंस की अनुमति प्रदान की जाएगी।

कब मिनी-कंटेनमेंट जोन घोषित होगी हाउसिंग सोसाइटी?
अगर किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में पांच से ज्यादा कोरोना केस मिलते हैं, तब उसे मिनी-कंटेमनेंट जोन घोषित किया जाएगा। बिल्डिंग के बाहर इसको लेकर बोर्ड भी लगाया जाएगा और बाहर से आने वाले लोगों को अंदर जाने की मनाही होगी।

सिनेमाघर, क्लब्स आदि रहेंगे बंद
उद्धव सरकार के फैसले के अनुसार, एंटरटेनमेंट से संबंधित जगहों को बंद किया जाएगा। थिएटर्स, सिनेमाहॉल, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, क्लब्स, वीडियो पार्लर, स्वीमिंग पूल्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और वॉटर पार्क सबकुछ बंद रहेगा। वहीं, हर धर्मों के पूजाघरों को भी श्रद्धालुओं के लिए बंद रखा जाएगा। हालांकि, स्टाफ और पुजारियों को अंदर जाने की अनुमति दी गई है।

रेस्टोरेंट्स और बार पर क्या फैसला
रेस्टोरेंट्स और बार को भी बंद रखने का फैसला किया गया है। रेस्टोरेंट्स के अंदर कोई भी खाना नहीं खा सकेगा। हालांकि, सुबह सात बजे से लेकर रात आठ बजे तक खाना पैक करा कर घर ले जाने की अनुमति दी गई है। सड़क किनारे लगने वाले ठेलों को सुबह  सात से रात आठ बजे तक पैक कराकर बेचने की इजाजत होगी। लोग वहां खड़े होकर नहीं खा सकेंगे।

नाइट कर्फ्यू में बंद रहेंगे गार्डन्स-बीच 
नाइट कर्फ्यू के दौरान गार्ड्न्स, समुद्री बीच और इस तरह की अन्य पब्लिक प्लेसेज पूरी तरह से बंद रहेंगी। रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक इन जगहों पर कोई नहीं जा सकेगा। अगर कोई दिन में भी जाता है तो उसे कोरोना के नियमों का पालन करना होगा। अगर स्थानीय प्रशासन को लगता है तो वह इन जगहों को दिन में भी बंद कर सकता है।

क्या ई-कॉमर्स कंपनियां कर सकेंगी डिलिवरी?
विभिन्न ई-कॉमर्स कंपनियां सुबह सात बजे से लेकर रात आठ बजे तक डिलिवरी कर सकेंगी। कंपनियों को अपने हर कर्मचारियों का टीकाकरण करवाना जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर एक हजार रुपये का कर्मचारी पर फाइन लगेगा और कंपनी पर दस हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।

सैलून-ब्यूटी पार्लर रहेंगे बंद
बाल काटने वाले सैलून, ब्यूटी पार्लर्स और स्पा को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा।

कंस्ट्रक्शन साइट के लिए क्या फैसला?
कंस्ट्रक्शन साइट पर तभी काम करने की इजाजत होगी अगर वहां वर्कर के रुकने का इंतजाम हो। 

स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद लेकिन...
महाराष्ट्र में स्कूल-कॉलेज बंद ही रहेंगे। सिर्फ 10 और 12वीं के छात्रों को परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी। प्राइवेट ट्यूशंस भी बंद रहेंगे। वहीं, न्यूजपेपर और सर्कुलेशन को इजाजत दी गई है। हालांकि, इन लोगों को भी खुद का टीकाकरण करवाना होगा। 

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