फोटो गैलरी

Hindi News महाराष्ट्रबॉयफ्रेंड संग घूम रही थी लड़की, खुद को पुलिसकर्मी बता जंगल में उठा ले गए 2 दरिंदे; रेप कर बनाया वीडियो

बॉयफ्रेंड संग घूम रही थी लड़की, खुद को पुलिसकर्मी बता जंगल में उठा ले गए 2 दरिंदे; रेप कर बनाया वीडियो

पुलिस अधिकारी ने कहा कि दोनों आरोपी लड़की को पास के एक वन क्षेत्र में ले गए और उसके साथ बलात्कार किया। उनमें से एक ने इस अपराध का वीडियो बना लिया और इसे सार्वजनिक करने की धमकी भी दी।

बॉयफ्रेंड संग घूम रही थी लड़की, खुद को पुलिसकर्मी बता जंगल में उठा ले गए 2 दरिंदे; रेप कर बनाया वीडियो
Niteesh Kumarएजेंसी,मुंबईSat, 28 Jan 2023 06:12 PM

इस खबर को सुनें

0:00
/
ऐप पर पढ़ें

महाराष्ट्र के पालघर जिले में 2 दरिंदों ने पुलिसकर्मी बन 17 वर्षीय किशोरी से बलात्कार किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घटना शुक्रवार दोपहर करीब डेढ़ बजे की है। ऑफिसर ने कहा, 'नाबालिग लड़की कल्याण तालुका के डोम्बिविली शहर में एक छोटी नदी के पास अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी। इसी दौरान दोनों आरोपी उनके पास गए और खुद को पुलिसकर्मी बताने लगे। इसके बाद उन्होंने दोनों को धमकाया और उन्हें इलाके में घूमने से मना किया।'

अधिकारी ने कहा कि दोनों आरोपी लड़की को पास के एक वन क्षेत्र में ले गए और उसके साथ बलात्कार किया। उनमें से एक ने इस अपराध का वीडियो बना लिया और इसे सार्वजनिक करने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि पीड़िता बाद में पुलिस के पास आई और शिकायत दर्ज कराई। विष्णुनगर थाने के वरिष्ठ निरीक्षक पीएम भलेराव ने कहा कि भारतीय दंड संहिता, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम और सूचना एवं प्रौद्योगिकी कानून की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है।

नाबालिग सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को सजा
दूसरी ओर, मुंबई की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग सौतेली बेटी के साथ बार-बार बलात्कार करने के जुर्म में 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मालूम हो कि दुष्कर्म के कारण पीड़िता गर्भवती हो गई थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश सीमा जाधव ने व्यक्ति को बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) कानून और भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया।

लड़की ने अदालत को बताया कि उसके सौतेले पिता ने 2016 में कई बार उसका यौन उत्पीड़न किया और किसी को कुछ भी बताने पर नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। उस समय वह 16 साल की थी। लोक अभियोजक वीना शेलार ने कहा कि अदालत को डीएनए रिपोर्ट, पीड़िता और उसकी मां सहित 9 गवाहों के बयान पर भरोसा है और इसी आधार पर दोषी पाए गए व्यक्ति को सजा सुनाई गई है।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें