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महाराष्ट्र सरकार ने माना- TRP केस के कारण लिया CBI को लेकर फैसला, गृह मंत्री बोले- अब लेनी होगी अनुमति

उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने कल बड़ा फैसला लिया है। सीबीआई को अब किसी भी केस की जांच के लिए राज्य में इजाजत लेकर जाना होगा। इस मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा...

महाराष्ट्र सरकार ने माना- TRP केस के कारण लिया CBI को लेकर फैसला, गृह मंत्री बोले- अब लेनी होगी अनुमति
लाइव हिन्दुस्तान टीम,मुंबई।Thu, 22 Oct 2020 01:08 PM
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उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने कल बड़ा फैसला लिया है। सीबीआई को अब किसी भी केस की जांच के लिए राज्य में इजाजत लेकर जाना होगा। इस मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि सीबीआई को राज्य में किसी भी जांच के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी।

गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि सीबीआई की राजनीतिक उपयोग को लेकर संदेह की स्थिति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि टीआरपी केस में उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज होने के बाद इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने की आशंका उत्पन्न हो गई।

उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस विशेष प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा 6 राज्य में जांच के लिए राज्यों को सहमति अनिवार्य करने का अधिकार देती है। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, सिक्किम जैसे राज्यों ने भी ऐसा आदेश जारी किया है, क्योंकि उन्हें भी सीबीआई के राजनीतिक इस्तेमाल का डर है।

'CBI छोटे-छोटे मामलों में भी घुसने लगी, कहीं केस होता और कहीं जांच करती'
इससे पहले शिवसेना प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इस फैसले को सही ठहराया है। संजय राउत ने कहा, 'CBI छोटे-छोटे मामलों में भी घुसने लगी। सीबीआई का अपना एक वजूद है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में अगर कोई राष्ट्रीय कारण हैं तो उन्हें जांच करने का अधिकार है।' उन्होंने कहा कि मुंबई या महाराष्ट्र पुलिस ने किसी विषय पर जांच शुरू की, किसी और राज्य में FIR दाखिल की जाती है। वहां से केस CBI को जाता है और CBI महाराष्ट्र में आ जाती है। अब ये नहीं चलेगा, महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस का अपना एक अधिकार है, जो संविधान ने दिया है।

आपको बता दें कि सीबीआई ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मामला दर्ज किए जाने के आधार पर मंगलवार को एफआईआर दर्ज की थी। एक विज्ञापन कंपनी के प्रमोटर की शिकायत पर लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया गया था, जिसे बाद में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सीबीआई को सौंप दिया गया था। यह मामला टीआरपी में हेरफेर से संबंधित है।

इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत मौत केस में बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। जिसे केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया था। अब इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी कर रही है। आपको बता दें कि सुशांत केस को लेकर महाराष्ट्र सरकार की केंद्र और बिहार सरकार के साथ तल्खी खुलकर सामने आई थी।

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