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Hindi News महाराष्ट्रअर्नब गोस्वामी की जमानत के लिए हरीश साल्वे ने बॉम्बे कोर्ट में प्रशांत कनौजिया की रिहाई का लिया सहारा

अर्नब गोस्वामी की जमानत के लिए हरीश साल्वे ने बॉम्बे कोर्ट में प्रशांत कनौजिया की रिहाई का लिया सहारा

बॉम्बे हाई कोर्ट से आत्महत्या के लिए उकसाने के कथित मामले में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को तत्काल कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला शनिवार...

अर्नब गोस्वामी की जमानत के लिए हरीश साल्वे ने बॉम्बे कोर्ट में प्रशांत कनौजिया की रिहाई का लिया सहारा
लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीSat, 07 Nov 2020 10:21 PM
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बॉम्बे हाई कोर्ट से आत्महत्या के लिए उकसाने के कथित मामले में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को तत्काल कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला शनिवार को सुरक्षित रख लिया। अर्नब को पुलिस ने चार नवंबर को गिरफ्तार किया था। अदालत ने हालांकि कहा कि इस बीच नियमित जमानत के लिए वह सत्र अदालत का रुख कर सकते हैं। 

न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की पीठ ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि शनिवार को ही आदेश पारित करना संभव नहीं होगा। गोस्वामी के वकील हरीश साल्वे ने अंतरिम राहत के तौर पर उनकी रिहाई का अनुरोध किया था लेकिन उच्च न्यायालय ने ऐसा करने में असमर्थता व्यक्त की। अंतरिम जमाने के लिए हरी साल्वे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रशांत कनौजिया की रिहाई का भी हवाला दिया।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा, हम यथाशीघ्र आदेश पारित करेंगे। इस मामले के लंबित रहने से आप (गोस्वामी) या अन्य आरोपियों पर नियमित जमानत के लिए संबंधित निचली अदालत जाने पर रोक नहीं है। उसने कहा कि अगर जमानत याचिका दायर की जाती है तो सत्र अदालत उस पर चार दिन के अंदर फैसला करेगी। 

उच्च न्यायालय ने टीवी पत्रकार गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों- फिरोज शेख और नितीश सारदा- की अंतरिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था जो उन्होंने अपनी 'अवैध गिरफ्तारी' को चुनौती देते हुए दायर की हैं।

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