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Hindi News महाराष्ट्रनवननीत और रवि राणा की गिरफ्तारी को वकील ने बताया अवैध, दोनों से मुलाकात के बाद सोमैया बोले- उनकी कार पर हुआ हमला

नवननीत और रवि राणा की गिरफ्तारी को वकील ने बताया अवैध, दोनों से मुलाकात के बाद सोमैया बोले- उनकी कार पर हुआ हमला

विधायक रवि राणा ने कहा कि अगर मामला उनके खिलाफ दर्ज किया जा रहा है तो शिवसेना नेता अनिल परब और सांसद संजय राउत के खिलाफ भी 'धमकी भरे बयान देने' के आरोप में मामला दर्ज होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।

नवननीत और रवि राणा की गिरफ्तारी को वकील ने बताया अवैध, दोनों से मुलाकात के बाद सोमैया बोले- उनकी कार पर हुआ हमला
लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीSun, 24 Apr 2022 12:01 AM

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हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर उठे विवाद के बीच अमरावती सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की गिरफ्तारी को उनके वकील ने अवैध करार दिया है। वकील जिरवान मर्चेंट ने कहा है कि गिरफ्तारी से पहले स्पीकर की अनुमति लेनी चाहिए थी लेकिन किसी भी तरह की अनुमति नहीं ली गई। मुंबई पुलिस ने शनिवार शाम को दोनों को गिरफ्तार कर किया।

वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, धारा 41(A) का नोटिस केस की स्थापना से 14 दिनों के अंदर दिया जाना चाहिए, जो नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि रवि राणा और नवनीत राणा के खिलाफ बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 153A, 35, 37, 135 के तहत FIR दर्ज़ की गई है। मेरे मुवक्किल का कहना है कि गिरफ्तारी गैर कानूनी, अवैध और असंवैधानिक है। एक महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक और दूसरा सांसद हैं। 

वकील ने कहा कि इस अवैध गिरफ्तारी के फैसले को वापस लेने के लिए महाराष्ट्र सरकार को पर्याप्त समय दिया जा रहा है। अगर यह मामला कोर्ट में जाता है तो हम अदालत की कार्यवाही के माध्यम से रिहाई आदेश लेंगे। दोनों लोगों की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया खार पुलिस स्टेशन पहुंचकर उनसे मुलाकात की। 

खार थाने से निकलने के बाद किरीटो सोमैया के एक ट्वीट से हंगामा खड़ा हो गया। सोमैया ने ट्वीट कर कहा 'शिवसेना के गुंडों ने खार थाने पर भारी पथराव किया। मेरी गाड़ी के शीशे टूटे और मैं घायल हुआ। बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंच रहा हूं।' बता दें कि नवनीत और रवि राणा की गिरफ्तारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास 'मातोश्री' के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने की योजना स्थगित करने के घंटो बाद हुई। 

पश्चिमी मुंबई स्थित खार पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि राणा दंपति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा- 153 ए (अलग-अलग समुदायों में धर्म, भाषा आदि के नाम पर द्वेष उत्पन्न करना) और मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा-135 (पुलिस द्वारा लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन) करने का मामला दर्ज किया गया है। 

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