महाराष्ट्र: सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और धूम्रपान करने पर रोक, उल्लंघन करने पर भरना होगा जुर्माना
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और धूम्रपान करने पर रोक लगा दी है। ऐसा करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश...

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और धूम्रपान करने पर रोक लगा दी है। ऐसा करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि नियम का उल्लंघन करने वालों पर पहली बार एक हजार का फाइन लगेगा और साथ में उनको एक दिन सार्वजनिक सेवा करना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि अगर कोई दूसरी बार इन नियम को तोड़ता है तो उसको 3000 हजार जुर्माना और 3 दिनों तक सार्वजनिक सेवा करनी होगी। बता दें इससे पहले हरियाणा और दिल्ली में भी सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक लगी हुई है। राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने या पेशाब करते पाए जाने वाले लोगों पर अब 1,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है
कोविड-19 के प्रबंधन के संबंध में गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुपालन में नगर निगमों द्वारा यह कदम उठाया गया है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को दंडनीय अपराध बनाया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश में यह भी कहा गया कि बंद की अवधि के दौरान शराब, गुटखा, तंबाकू की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध होगा और थूकना सख्त तौर पर प्रतिबंधित होगा तथा जुर्माना लगाकर दंड दिया जाएगा।
यहां तक कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने संक्रमण को देखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से तम्बाकू उत्पादों की बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक लगाने की अपील कर चुके हैं।