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कोरोना लॉकडाउन 4.0: महाराष्ट्र को रेड और नॉन रेड जोन में बांटा गया, 22 मई से लागू होंगे नए नियम

महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार (19 मई) को कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर व्यापार और अन्य गतिविधियों को अनुमति देने या प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों को रेड और गैर-रेड जोन में...

Rakesh Kumar पीटीआई, मुंबईTue, 19 May 2020 07:12 PM
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कोरोना लॉकडाउन 4.0: महाराष्ट्र को रेड और नॉन रेड जोन में बांटा गया, 22 मई से लागू होंगे नए नियम

महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार (19 मई) को कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर व्यापार और अन्य गतिविधियों को अनुमति देने या प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों को रेड और गैर-रेड जोन में वर्गीकृत करने की घोषणा की। सरकार द्वारा मंगलवार को जारी ये नए दिशा-निर्देश 22 मई से लागू होंगे। लॉकडाउन के पिछले चरणों के दौरान राज्य को (देश के अन्य भागों की तरह) रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में विभाजित किया गया था।

मुंबई महानगर क्षेत्र (जिसमें मुंबई, ठाणे और आसपास के शहर शामिल हैं) के नगर निगमों के साथ-साथ पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद, मालेगांव, नासिक, धुले, जलगांव, अकोला और अमरावती के नगर निकाय को रेड जोन घोषित गया है। इन सभी क्षेत्रों में कोविड-19 संक्रमण के अधिक मामले सामने आए हैं। सरकार ने रविवार (17 मई) को लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने की घोषणा की थी। रेड और गैर-रेड क्षेत्रों में नगरपालिका / जिला प्राधिकारी निषिद्ध क्षेत्र बनाएंगे।

नगर आयुक्त और जिला कलेक्टरों के पास आवासीय कॉलोनियों, मुहल्लों, मलिन बस्तियों, इमारतों या भवनों के समूहों, गलियों, वार्डों, पुलिस स्टेशन क्षेत्रों, गांवों या गांवों के छोटे समूहों की पहचान कर वहां निषिद्ध क्षेत्र बनाने की शक्ति होगी। हालांकि, उन्हें बड़े क्षेत्रों जैसे कि एक पूरे तालुका या नगर निगम, को निरुद्ध क्षेत्र घोषित करने के लिये राज्य के मुख्य सचिव से परामर्श करना होगा। निरुद्ध क्षेत्रों में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। इन क्षेत्रों के भीतर और बाहर के आपात चिकित्सा स्थिति और आवश्यक सामानों की आपूर्ति के अलावा लोगों की किसी भी तरह की आवाजाही पर पाबंदी होगी।

रेड जोन में ऐसी दुकानें, मॉल, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और उद्योग जिनके संचालन की अनुमति नहीं है, वे केवल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपने सामान, फर्नीचर, संयंत्र तथा मशीनरी के रखरखाव और मॉनसून से पहले अपने सामान तथा संपत्ति की सुरक्षा के लिए इन्हें खोल सकते हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार इन प्रतिष्ठानों में उत्पादन या वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है। वहीं, गैर-रेड जोन में किसी भी ऐसी गतिविधि के लिए सरकारी प्राधिकरण से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, जिसकी सरकार पहले अनुमति दे चुकी है।

पवार ने उद्धव ठाकरे को अर्थव्यवस्था की बहाली के तौर तरीके सुझाए
दूसरी ओर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार (19 मई) को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति को लेकर लंबी बातचीत की तथा उद्योगों को बहाल करने एवं धीरे धीरे स्थिति सामान्य करके राज्य की अर्थव्यस्था को फिर से पटरी पर लाने के तरीके सुझाए। दोनों नेताओं ने पिछले सप्ताह के आखिर में भी महाराष्ट्र में कोविड-19 की स्थिति तथा उसे नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा की थी जहां कई मंत्री मौजूद थे। मंगलवार की बैठक में पवार ने इस बात पर बल दिया कि कोविड-19 का निकट भविष्य में सफाया नहीं होगा। कोरोना वायरस अब जीवन का हिस्सा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए लोगों को उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जागरूक बनाया जाना चाहिए।

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