महाराष्ट्र: 11 जिलों में लागू रहेंगे लेवल-3 के प्रतिबंध, कोरोना पर नियंत्रण के लिए सरकार ने जारी किए नए निर्देश
महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के संबंध में सोमवार को नए आदेश जारी किए। इन आदेशों के मुताबिक 14 जिलों में छूट दी जाएगी। जबकि पुणे, कोल्हापुर और रत्नागिरी समेत 11 जिलों में पहले की भांति प्रतिबंध जारी...
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महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के संबंध में सोमवार को नए आदेश जारी किए। इन आदेशों के मुताबिक 14 जिलों में छूट दी जाएगी। जबकि पुणे, कोल्हापुर और रत्नागिरी समेत 11 जिलों में पहले की भांति प्रतिबंध जारी रहेंगे। आदेश के मुताबिक कोरोना संक्रमण की आशंका बनी हुई है। ऐसे में सभी तरह के सुरक्षा उपाय और एहतियात बरते जाने बेहद जरूरी हैं। वहीं 11 जिलों में लेवल-3 के प्रतिबंध जारी रखने के लिए कहा गया है।
Maharashtra Govt issues new "break the chain" order where 11 dists incl Kolhapur, Sangli, Satara & Pune to have level 3 unlock(ease of restrictions). Decision on reducing imposed restrictions in Mumbai, Mumbai suburban & Thane dists to be taken by Disaster Management Authorities pic.twitter.com/YR3DtSouVB
— ANI (@ANI) August 2, 2021
14 जिलों के लिए है आदेश
आदेश के मुताबिक कोरोना के मामलों में फिर से आने वाला उभार चिंताजनक है। इसको देखते हुए एहतियाती कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। इसके तहत कोल्हापुर, सांगली, सतारा, पुणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, अहमदनगर, बीड, रायगढ़ और पालघर में लेवल-3 के प्रतिबंध जारी रहेंगे। वहीं सिंधुदुर्ग, सतारा और अहमदनगर को लेकर कहा गया है कि अगर यहां पर नए केसेज की संख्या बढ़ती है तो उस हिसाब से स्थानीय प्रशासन प्रतिबंधों को बढ़ा सकता है। इसी तरह मुंबई, मुंबई उपनगर और ठाणे में भी कोरोना केसेज के हिसाब से स्थानीय प्रशासन फैसले लेगा।
शॉपिंग मॉल और दुकानों के लिए भी निर्देश
इन जिलों के अलावा बाकी प्रदेश के लिए अलग से गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसके तहत शॉपिंग मॉल समेत सभी जरूरी और गैर-जरूरी सामान की दुकानें पूरे हफ्ते शाम पांच बजे और शनिवार को शाम तीन बजे तक खुलेंगी। वहीं रविवार को दुकानें बंद रहेंगी। सभी गार्डन, खेल के मैदान भी व्यायाम, वॉकिंग, जॉगिंग और साइक्लिंग के लिए खुले रहेंगे। सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिसेस भी पूरी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। इसके लिए समय तय होगा और ध्यान रखना होगा कि यात्रा के समय भीड़भाड़ न हो। वर्क फ्रॉम होम पहले की ही तरह से चलता रहेगा।
सिनेमा हॉल और थिएटर को नो
इस आदेश में हालांकि सिनेमा हॉल और थिएटर को किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। यह सभी अगले आदेश तक बंद रहेंगे। वहीं जिम, योग सेंटर, सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा बिना एसी चलाए 50 परसेंट क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। इसी तरह से रेस्टोरेंट्स भी 50 परसेंट क्षमता के साथ चलाए जा सकते हैं। यह वीकडेज में शाम चार बजे तक खुलेंगे और इस दौरान कोविड 19 प्रोटोकॉल का पालन आवश्यक होगा। पार्सल के संबंध में पहले से जारी नियम ही लागू रहेंगे। वहीं रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा।