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Hindi News महाराष्ट्रअंधेरी उपचुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के लिए अच्छी खबर, कोर्ट ने BMC से लटके का इस्तीफा स्वीकार करने को कहा

अंधेरी उपचुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के लिए अच्छी खबर, कोर्ट ने BMC से लटके का इस्तीफा स्वीकार करने को कहा

कोर्ट ने शुक्रवार पूर्वाह्न 11 बजे तक इस्तीफा स्वीकार करने और उचित पत्र जारी करने का निर्देश दिया। इससे उपचुनाव के लिये लटके के शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल करने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।

अंधेरी उपचुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के लिए अच्छी खबर, कोर्ट ने BMC से लटके का इस्तीफा स्वीकार करने को कहा
Amit Kumarएजेंसियां,मुंबईThu, 13 Oct 2022 05:14 PM

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आगामी अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव से पहले उद्धव ठाकरे खेमे को बंबई उच्च न्यायालय से गुरुवार को बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने मुंबई नगर निकाय (BMC) को शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी की उम्मीदवार रुतुजा लटके का इस्तीफे स्वीकार कर ने और स्वीकृति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की पीठ ने कहा कि बीएमसी आयुक्त द्वारा इस मामले में इस्तीफे पर निर्णय के संबंध में विवेकाधिकार का इस्तेमाल करना या न करना ‘‘मनमाना’’ था।

पीठ ने बीएमसी के सक्षम प्राधिकार को शुक्रवार पूर्वाह्न 11 बजे तक इस्तीफा स्वीकार करने और उचित पत्र जारी करने का निर्देश दिया। इससे उपचुनाव के लिये लटके के शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल करने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अदालत ने कहा, ‘‘वह (लटके) आपकी (बीएमसी) कर्मचारी हैं। आपको उनकी मदद करनी चाहिए।’’ इससे पहले, लटके के वकील विश्वजीत सावंत ने अदालत को बताया कि उनकी मुवक्किल क्लर्क हैं और उनके खिलाफ कोई बकाया या पूछताछ लंबित नहीं है। तीन नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर है। लटके के पति और विधायक रमेश लटके के निधन के कारण उपचुनाव कराना पड़ा है।

उद्धव ठाकरे गुट ने बुधवार को आरोप लगाया था कि ऋतुजा लटके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला समूह उनके टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए दबाव बना रहा था। ठाकरे गुट ने बीएमसी पर उपचुनाव में लटके की उम्मीदवारी को रोकने के लिए कर्मचारी के रूप में उनके इस्तीफे में देरी करने के लिए राजनीतिक दबाव का भी आरोप लगाया। हालांकि, बीएमसी आयुक्त आई एस चहल ने किसी राजनीतिक दबाव से इनकार किया था।

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