'आरोपी दंपति की पैरवी न करें वकील', बच्ची से रेप-हत्या पर भड़का बार एसोसिएशन
- आरोपी विशाल और साक्षी को 25 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। दोनों पर बीएनएस और पॉक्सो अधिनियम के तहत हत्या या फिरौती हासिल करने के इरादे से अपहरण, बलात्कार, सबूतों को नष्ट करने और अन्य अपराधों के आरोप लगाए गए हैं।
ठाणे जिला न्यायालय बार एसोसिएशन ने बच्ची से बलात्कार और हत्या मामले में बेहद सख्त रुख अपनाया है। इसने अपने सदस्य वकीलों से इस केस के आरोपी विशाल गवली और उसकी पत्नी साक्षी की पैरवी नहीं करने की अपील की। विशाल ने 23 दिसंबर को अपनी पत्नी साक्षी की मदद से कल्याण के चक्की नाका इलाके से 12 वर्षीय लड़की का अपहरण किया था। इसका बाद उसका यौन उत्पीड़न किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक, दंपति ने इसके बाद लड़की का शव कल्याण-पडघा रोड पर बापगांव में फेंक दिया था।
बार एसोसिएशन के एक पदाधिकारी ने शनिवार को बताया कि यहां बार कक्ष में नोटिस लगाया गया है। इसमें वकीलों से अदालत में गवली दंपति की पैरवी नहीं करने को कहा गया। विशाल और साक्षी को 25 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। दोनों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत हत्या या फिरौती हासिल करने के इरादे से अपहरण, बलात्कार, सबूतों को नष्ट करने और अन्य अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस के अनुसार, डोंबिवली के मानपाड़ा इलाके में काम करने वाले विशाल के खिलाफ पहले से 8 अपराध दर्ज हैं।
हिस्ट्रीशीटर है आरोपी विशाल गव
आरोपी दंपति को 2 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इस बीच, पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जांच दल अपराध दृश्य के नाट्य रूपांतरण और दंपति से पूछताछ के जरिए हत्या की मंशा का पता लगाने की कोशिशों में जुटे हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि विशाल गवली एक हिस्ट्रीशीटर है। उस पर यौन उत्पीड़न, महिलाओं की शील भंग करने और 2 शारीरिक अपराधों सहित चार मामले दर्ज हैं। पुलिस विभिन्न इलाकों से सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि अपराध में और लोग शामिल थे या नहीं। इलाके में भारी पुलिस बल के बीच गुरुवार को किशोरी का अंतिम संस्कार किया गया था।