MP में बच्ची से गैंगरेप और हैवान बनाते रहे वीडियो; साथी बुजुर्गों ने घर के बाहर पहरा दिया
MP News: एमपी के उज्जैन में 11 साल की बालिका से गैंगरेप की वारदात हुई है। नाबालिग आरोपियों ने बच्ची से एक घर के अंदर रेप किया। साथी युवक वीडियो बनाता रहा और इस दौरान दो बुजुर्गों ने घर के बाहर पहरा दिया।

MP News: मध्यप्रदेश के उज्जैन में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। 11 वर्षीय बालिका के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। इस जघन्य अपराध में दो नाबालिग, दो बुजुर्ग और एक युवक शामिल हैं। पुलिस ने सभी पांचों आरोपियों को त्वरित गिरफ्तार कर लिया है। वारदात को नाबालिग आरोपियों ने अंजाम दिया। इस दौरान उनका साथी वीडियो बनाता रहा। शर्मनाक पहलू यह है कि पूरी वारदात जिस घर पर हुई, उसमें रहने वाले दो बुजुर्ग घर के बाहर पहरा देते रहे।
घटना 28 मार्च को हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, झारड़ा थाना क्षेत्र में दो नाबालिग किशोर (14 और 15 वर्षीय) 11 वर्षीय बालिका को बहला-फुसलाकर 75 वर्षीय बुजुर्ग भंवर के घर ले गए। आरोप है कि इसी घर में दोनों नाबालिगों ने मिलकर बच्ची के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया।
बुजुर्गों ने घर के बाहर पहरा दिया
पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि 75 वर्षीय भंवर ने न केवल अपना घर इस घटना के लिए उपलब्ध कराया, बल्कि अपने 57 वर्षीय साथी नाथू स्वरूप के साथ मिलकर घटना के दौरान घर के बाहर पहरा भी दिया। इस तरह दोनों बुजुर्ग आरोपियों ने अपराध में सक्रिय सहयोग किया।
साथी ने बनाया वीडियो
घटना को अंजाम देने के दौरान गांव का ही 22 वर्षीय युवक राहुल मौके पर मौजूद रहा और उसने इस जघन्य वारदात का वीडियो भी बना लिया। आरोपियों के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) की धाराएं भी इसी कारण लगाई गई हैं। घटना का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित बालिका ने साहस दिखाते हुए अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। परिजन तुरंत घबरा गए और उन्होंने तुरंत झारड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई।
वयस्क आरोपियों को जेल
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी को दबोचा। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि शिकायत मिलते ही पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने सभी पांचों आरोपियों दो नाबालिग, दो बुजुर्ग और एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत रेप का मामला दर्ज किया है। इसके अलावा, नाबालिग होने के कारण पॉक्सो एक्ट, जाति-सामाजिक स्थिति का ध्यान रखते हुए एससी-एसटी एक्ट और वीडियो बनाए जाने के मामले में आईटी एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं।
एसपी ने बताया कि वयस्क आरोपियों (बुजुर्ग भंवर, नाथू स्वरूप और राहुल) को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। दो नाबालिग आरोपियों को अलग से किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा।
रिपोर्ट- विजेन्द्र यादव
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