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Hindi News मध्य प्रदेशदेश में दंगा भड़काने का था उद्देश्य, हिंदू युवक को भौंकने के लिए मजबूर करने वाले कांड पर HC की टिप्पणी

देश में दंगा भड़काने का था उद्देश्य, हिंदू युवक को भौंकने के लिए मजबूर करने वाले कांड पर HC की टिप्पणी

वीडियो में नजर आया था कि एक हिंदू युवक के गले में पट्टा बांधकर उसे कुत्ते की तरह भौंकने के लिए मजबूर किया गया था। उस वक्त आरोप लगे थे कि युवक के साथ मारपीट की गई और यातनाएं दी गई थीं।

देश में दंगा भड़काने का था उद्देश्य, हिंदू युवक को भौंकने के लिए मजबूर करने वाले कांड पर HC की टिप्पणी
Nishant Nandanलाइव हिन्दुस्तान,जबलपुरMon, 25 Sep 2023 06:31 PM
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मध्य प्रदेश के भोपाल में टीला जमालपुरा थाना अंतर्गत युवक के गले मे पट्टा डालकर भोंकने के लिए मज़बूर करने और घुमाने एवं बेरहमी से मारपीट के मामले में जबलपुर हाई कोर्ट पहुंचे 2 आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त कर दी गई है। हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा की क्या अपराधियों का उद्देश्य देश मे दंगे भड़काने का था। आरोपियों के विरुद्ध गंभीर अपराध दर्ज है ऐसे में जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। मामले में दो आरोपी  बिलाल और सलाउद्दीन ने जमानत याचिका जबलपुर की हाई कोर्ट में लगाई थी। पूरे मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ  धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धाराएं 365, 341, 342, 323, 327, 294, 427, 34 लगाते हुए उनके मकान को भी ध्वस्त करने की कार्रवाई की थी।

क्या है मामला...

दरअसल भोपाल के टीला जमालपुर थाना क्षेत्र में 19 जून 2023, को एक हिंदू युवक के साथ विशेष वर्ग के 6 युवकों ने न केवल जमकर मारपीट की थी बल्कि उसके गले में पट्टा डालकर अमानवीय व्यवहार करते हुए  कुत्ते जैसा घुमाते हुए उसे भौंकने के लिए मजबूर भी कर दिया था। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इसके बाद प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिये थे।

बुलडोजर ऐक्शन भी हुआ...

इस मामले में स्थानीय थाने के थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया था। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और न केवल उनकी गिरफ्तारी हुई थी बल्कि उनके घरों को भी बुलडोजर के जरिये तोड़ दिया गया था। अब इस मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों में से दो आरोपी बिलाल और सलाउद्दीन ने जमानत के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की शरण ली थी। जिस पर सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि आरोपियों के विरुद्ध गंभीर अपराध हैं लिहाजा ऐसे में उन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।

हाई कोर्ट के वकील अक्षय नामदेव ने जानकारी देते हुए बताया की यह बहुचर्चित मामला था। इस मामले ने पुरे देश को हिला दिया था। यह ऐसा मामला था जिसमे अमानवीयता  को पार कर दिया था। इसमें एक युवक को कुत्ता बनाकर उसके गले में पट्टा डाला गया था।                                                                                          
रिपोर्ट : विजेन्द्र यादव

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