फोटो गैलरी

Hindi News मध्य प्रदेशUP के बाद मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ सख्ती, 10 साल तक हो सकती है सजा

UP के बाद मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ सख्ती, 10 साल तक हो सकती है सजा

उत्तर प्रदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) शासित मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लाया जा रहा है, जिसमें दोषी को 10 सात की जेल हो सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार...

UP के बाद मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ सख्ती, 10 साल तक हो सकती है सजा
हिन्दुस्तान,भोपालSun, 06 Dec 2020 12:52 AM
ऐप पर पढ़ें

उत्तर प्रदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) शासित मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लाया जा रहा है, जिसमें दोषी को 10 सात की जेल हो सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को एक हाई लेवल कमिटी में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2020 के ड्राफ्ट पर चर्चा की।  

प्रस्तावित ड्राफ्ट में कहा गया है कि जो विवाह धर्म परिवर्तन की नियत से किया गया होगा वह शून्य होगा। प्रस्तावित अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति द्वारा धर्म परिवर्तन कराने संबंधी प्रयास किए जाने पर प्रभावित व्यक्ति स्वयं, उसके माता-पिता अथवा या संबंधी इसके खिलाफ शिकायत कर सकेंगे। यह अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। उपपुलिस निरीक्षक से कम श्रेणी का पुलिस अधिकारी इसकी जांच नहीं कर सकता है और घर्मांतरण नहीं किया गया है यह साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा।

कितनी होगी सजा?
किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 03 का उल्लंघन करने पर 01 वर्ष से 05 साल की सजा और कम से कम 25 हजार रूपए का जुर्माना लगेगा। नाबालिग, महिला और एससी/एसटी केस में 02 से 10 साल तक की जेल और कम से कम 50 हजार रुपए जुर्माना प्रस्तावित किया गया है। इसी तरह अपना धर्म छुपाकर ऐसा प्रयास करने पर 03 से 10 साल तक की जेल और कम से कम 50 हजार रुपए जुर्माना लगेगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन (02 या अधिक व्यक्ति का) का प्रयास करने पर 05 से 10 साल जेल और कम से कम 01 लाख रूपए के अर्थदण्ड का प्रावधान किया जा रहा है।

यह कहती है धारा-03
प्रस्तावित 'म.प्र. धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम' की धारा 03 के तहत कोई भी व्यक्ति दूसरे को दिगभ्रमित कर, प्रलोभन, धमकी, बल, दुष्प्रभाव, विवाह के नाम पर या अन्य कपटपूर्ण तरीके से प्रत्यक्ष या उसका धर्म परिवर्तन या इसका प्रयास नहीं कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन किए जाने का बढ़ावा  या षड्यंत्र नहीं करेगा।

धर्म परिवर्तन के पूर्व घोषणा
प्रस्तावित अधिनियम के अनुसार स्वतंत्र इच्छा से धर्म परिवर्तन की दशा में धर्म परिवर्तन की इच्छा रखने वाले व्यक्ति और धार्मिक पुजारी या व्यक्ति जो धर्म परिवर्तन आयोजित करने का आशय रखता हो को, उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को जहाँ धर्म परिवर्तन संपादित किया जाना हो, एक माह पूर्व घोषणा पत्र/सूचना पत्र देना बंधनकारी होगा।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें