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Hindi News मध्य प्रदेशकोर्ट के दखल से 18 साल बाद मिली पत्नी, फिर जज साहब ने पति पर ही ठोका जुर्माना

कोर्ट के दखल से 18 साल बाद मिली पत्नी, फिर जज साहब ने पति पर ही ठोका जुर्माना

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा जारी एक आदेश के बाद पुलिस ने 18 साल से लापता एक महिला को ढूंढ निकाला। महिला दो बच्चों के साथ घर से लापता हो गई थी। महिला की दास्तां सुन जज साहब ने पति पर ठोका जुर्माना।

कोर्ट के दखल से 18 साल बाद मिली पत्नी, फिर जज साहब ने पति पर ही ठोका जुर्माना
Subodh Mishraपीटीआई,जबलपुरSat, 10 Aug 2024 08:43 PM
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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा जारी एक आदेश के बाद पुलिस ने 18 साल से लापता एक महिला को ढूंढ निकाला। महिला अपने दो बच्चों के साथ घर से लापता हो गई थी। उसके पति ने पिछले महीने कोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस को उन्हें ढूंढने का निर्देश देने की मांग की थी। 

18 साल से लापता 50 वर्षीय एक महिला को इस सप्ताह की शुरुआत में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। महिला की दास्तां सुनने के बाद कोर्ट ने उसके पति पर याचिका दायर करने के लिए जुर्माना लगाया। महिला ने कोर्ट को बताया कि 2006 में उसे अपने दो बेटों के साथ उनकी जान बचाने के लिए वैवाहिक घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। महिला ने बताया कि वह इसलिए भागी क्योंकि उसका पति उसे और बच्चों को पीटता था। बताया कि उसके छोटे बेटे मुकुंद की उनके भागने के तुरंत बाद मृत्यु हो गई। हाई कोर्ट ने महिला के आरोपों पर गौर किया।

जस्टिस विशाल धगट ने अपने 7 अगस्त के आदेश में कहा, "याचिकाकर्ता की पत्नी ने इस अदालत को सूचित किया कि उसका पति उसे और उसके बेटों को बेरहमी से पीटता था, इसलिए उसने वर्ष 2006 में अपना घर छोड़ दिया।" आदेश में कहा गया कि याचिकाकर्ता की पत्नी द्वारा दिए गए बयान पर विचार करने के बाद याचिका 10000 रुपये के जुर्माने के साथ खारिज की जाती है। याचिकाकर्ता उक्त तथ्यों और उसकी क्रूरता से अच्छी तरह वाकिफ है। अदालत ने कहा, ''वह पिछले 18 साल से अपने पति के साथ नहीं रह रही थी। इन तथ्यों को अच्छी तरह से जानते हुए भी याचिकाकर्ता ने अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए यह याचिका दायर की है।

याचिकाकर्ता के वकील एसडी गुप्ता ने कहा कि महिला के पति नंदकिशोर रहांगडाले ने पिछले महीने अदालत में याचिका दायर कर पुलिस को उन्हें ढूंढने का निर्देश देने की मांग की थी। याचिका में दावा किया गया है कि महिला और उसके दो बेटे, जिनकी उम्र 13 और 4 साल थी, 18 अप्रैल 2006 को बालाघाट जिले के खरपड़िया गांव से गायब हो गए। राहंगडाले ने एक महीने बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस उन्हें नहीं ढूंढ पाई। उसके बाद उसने कोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस को उन्हें ढूंढने का निर्देश देने की मांग की थी।

याचिका दायर करने के बाद हाई कोर्ट ने 28 जुलाई को बालाघाट पुलिस को महिला और बच्चों को ढूंढने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद बालाघाट के पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने एक विशेष जांच दल का गठन किया, जिसने महिला के रिश्तेदारों सहित लगभग 70 लोगों से संपर्क किया और उसका पता लगाने में सफल रही। उसे जबलपुर में हाई कोर्ट के समक्ष पेश किया गया।