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Hindi News मध्य प्रदेश भोपाल में लव जिहाद की पहली FIR,असद ने आशु बनकर लड़की से दोस्ती की और फिर धर्म छुपाकर करता रहा दुष्कर्म

भोपाल में लव जिहाद की पहली FIR,असद ने आशु बनकर लड़की से दोस्ती की और फिर धर्म छुपाकर करता रहा दुष्कर्म

मध्य प्रदेश की राजधानी में लव जिहाद के खिलाफ 'धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020' के तहत अशोका गार्डन थाने में पहला मामला दर्ज किया गया है। मामले के मुताबिक, पहले आरोपी ने धर्म छुपाकर एक लड़की...

 भोपाल में लव जिहाद की पहली FIR,असद ने आशु बनकर लड़की से दोस्ती की और फिर धर्म छुपाकर करता रहा दुष्कर्म
एजेंसी ,भोपालThu, 21 Jan 2021 04:54 PM
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मध्य प्रदेश की राजधानी में लव जिहाद के खिलाफ 'धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020' के तहत अशोका गार्डन थाने में पहला मामला दर्ज किया गया है। मामले के मुताबिक, पहले आरोपी ने धर्म छुपाकर एक लड़की से प्रेम प्रसंग किया। उसके बाद उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह प्रदेश का दूसरा और भोपाल का पहला मामला है। 

एएसपी राजेश सिंह भदौरिया ने प्रकरण पर जानकारी देते हुए कहा कि, लव जिहाद के मामले में राजधानी के अशोका गार्डन थाने में पहला केस दर्ज किया गया। दर्ज मामले के अनुसार, आरोपी असद ने आशु बनकर छात्रा से दोस्ती की। आरोपी ने अपना धर्म छुपाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म भी किया। पीड़िता मूलत: बालाघाट की रहने वाली 23 वर्षीय युवती इंजीनियरिंग द्वितीय वर्ष की छात्रा है। वह अशोका गार्डन इलाके में किराये से कमरा लेकर रहती है। 2019 में वह जिस बस स्टॉप से बस पकड़ती थी, वहां एक 30 वर्षीय आशु नाम का युवक उसका पीछा कर बात करने की कोशिश करता था। वह अपने आप को मैकेनिकल इंजीनियर बताता था। दोनों की दोस्ती वर्ष 2019 से थी। 

इसके बाद 12 दिसंबर 2019 को आरोपित युवक छात्रा के घर पहुंचा और खुद को हिंदू बताकर उससे शादी करने की इच्छा जाहिर की और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। दोनों जब रायसेन गए, तब युवक के धर्म के बारे में लड़की को पता चला। इसके बाद आरोपी ने उसे धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। इतना ही नहीं, उसके साथ मारपीट भी की। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020' के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ऐशबाग भोपाल का रहने वाला है। उस पर 3/5 धर्म स्वतंत्र कानून की धारा और 376 के तहत मामला किया हुआ है।

बड़वानी में दर्ज किया गया है प्रदेश का पहला मामला
गौरतलब है कि प्रदेश में ‘धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020' के तहत 25 वर्षीय विवाहित व्यक्ति के खिलाफ बड़वानी में 22 वर्षीय युवती की शिकायत पर आरोपी सोहेल उर्फ सन्नी पर प्रदेश का पहला केस दर्ज हुआ था।

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