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ग्वालियर हाईकोर्ट का आदेश, 2 महीने के अंदर हो शिवपुरी जिले की इस नगर पंचायत का चुनाव

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक जनहित याचिका और अवमानना याचिका से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इसके तहत शिवपुरी जिले की नरवर नगर पंचायत के चुनावों को अगले 2 महीने में...

ग्वालियर हाईकोर्ट का आदेश, 2 महीने के अंदर हो शिवपुरी जिले की इस नगर पंचायत का चुनाव
लाइव हिंदुस्तान,ग्वालियर Sat, 15 Jan 2022 08:40 PM

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक जनहित याचिका और अवमानना याचिका से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इसके तहत शिवपुरी जिले की नरवर नगर पंचायत के चुनावों को अगले 2 महीने में सम्पन्न कराना इलेक्शन कमीशन के लिए अनिवार्य किया गया है। हाई कोर्ट ने आदेश में यह बात भी स्पष्ट की है कि नरवर नगर पंचायत को सामान्य महिला पद के लिए आरक्षित किया जाए। साथ ही 2021 की मतदाता सूची के आधार पर चुनाव संपन्न कराया जाए।

दरअसल शिवपुरी जिले की नरवर नगर पंचायत निवासी बृजेश सिंह तोमर ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। कोर्ट ने 2019 में आदेश दिया था कि 3 महीने में चुनाव प्रक्रिया खत्म की जाए। कोर्ट के आदेश के बाद भी नगर पंचायत चुनाव नहीं कराए गए। ऐसे में चुनाव नहीं कराए जाने पर 2019 में बृजेश सिंह ने एक अवमानना याचिका दायर की। कोर्ट ने अवमानना के इस मामले में दोषी मानते हुए प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त को तलब कर लिया था। 

2020 में जारी हुई नई अधिसूचना
इसके साथ ही याचिकाकर्ता बृजेश सिंह तोमर ने 2020 में एक नई रिट पिटीशन भी दायर की। इसमें तर्क दिया गया कि 2018 में चुनाव का जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके अनुसार चुनाव कराने थे। लेकिन 2020 में चुनाव की नई अधिसूचना जारी कर दी गई। 2020 में नगर पंचायत अध्यक्ष पद को भी नए सिरे से ओबीसी के लिए आरक्षित कर दिया गया। वहीं इस मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा भी याचिका दायर की गई थी। इस याचिका को भी रिट पिटिशन के साथ सुना जा रहा था। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके बीएल कांता राव द्वारा भी याचिका दायर की गई थी। ऐसे में यह सभी याचिका भी रिट पिटिशन के साथ जोड़ी गई और एक साथ न्यायालय द्वारा सभी चार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि न्यायालय के आदेश की अवमानना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 

मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त हुए शामिल
ऐसे में नरवर नगर पंचायत के चुनाव को अब 2 महीने में संपन्न कराना होगा। नरवर नगर पंचायत के अध्यक्ष पद को सामान्य महिला के लिए आरक्षित भी किया जाए। इस गंभीर मामले में सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त बसंत प्रताप सिंह सुनवाई में वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने न्यायालय को विश्वास दिलाया कि आगामी 2 महीने में 2021 की नवीन मतदाता सूची के आधार पर चुनाव संपन्न कराया जाएगा।

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