पत्नी की मुंह दबाकर हत्या, फिर कोबरा सांप से कटवाया; पति को दो मर्डर की सजा कैसे मिली?
Shivani murder case Indore: इंदौर के साढ़े छह साल पुराने हत्याकांड का खुलासा हो गया है। अदालत ने पत्नी की हत्या के इल्जाम में आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही समझिए पति को डबल मर्डर की सजा कैसे मिली, जानिए हत्या से लेकर सजा तक की पूरी कहानी।

Shivani murder case Indore: इंदौर के बहुचर्चित शिवानी हत्याकांड में करीब साढ़े छह साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पाया, आरोपी पति अमितेश उर्फ शालू पटेरिया ने अपनी पत्नी की हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की थी। अदालत ने डबल मर्डर का दोषी पाया और पति को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर डबल मर्डर कैसे, तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए आगे पढ़िए।
पहले तकिये से हत्या, फिर कोबरा से कटवाकर रची साजिश
यह घटना 1 दिसंबर 2019 की है। इंदौर के कनाड़िया रोड स्थित संचार नगर एक्सटेंशन के एक मकान में अमितेश उर्फ शालू पटेरिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर पत्नी शिवानी की तकिये से मुंह दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने हत्या को प्राकृतिक मौत साबित करने के लिए एक जिंदा कोबरा सांप लाकर शव को उससे कटवाया, ताकि पोस्टमार्टम में मौत का कारण सर्पदंश माना जाए और वह कानून की पकड़ से बच सके। इतना ही नहीं, साजिश के सबूत मिटाने के लिए आरोपी ने बाद में उस कोबरा सांप को भी मार डाला।
वैज्ञानिक जांच ने खोली पूरी साजिश
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से जुटाए गए वैज्ञानिक सबूत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल जांच और मौके पर पाए गए अन्य सबूतों के आधार पर पूरी साजिश का खुलासा किया। जांच में यह भी सामने आया कि शादी के बाद से ही शिवानी को दहेज और पैसों की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जाता था। अदालत में साबित हुआ कि आरोपी ने पहले पत्नी की हत्या की और फिर सर्पदंश का नाटक रचकर उसे प्राकृतिक मौत दिखाने की कोशिश की।
पत्नी की हत्या, साक्ष्य मिटाने और कोबरा की हत्या में मिली सजा
सभी गवाहों और सबूतों को देखने के बाद अदालत ने आरोपी को हत्या, सबूत मिटाने और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजाति कोबरा (नाजा-नाजा) की हत्या का दोषी ठहराया है। इस तरह पति को दोहरे हत्याकांड के आरोप में सजा मिली है।
अदालत ने हत्या के अपराध में आजीवन सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना, सबूत मिटाने के मामले में दो साल का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना, जबकि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कोबरा की हत्या के लिए तीन साल की सश्रम कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने हत्या को सांप काटने से हुई प्राकृतिक मौत साबित करने की पूरी साजिश रची थी, लेकिन वैज्ञानिक जांच और मौके से पाए गए सबूतों ने उसकी पूरी प्लानिंग का पर्दाफाश कर दिया। इस तरह पति का अपराध साबित हुआ और उसे जेल की सजा मिली।
रिपोर्ट- हेमंत
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