
एमपी: नवरात्रि पर मैहर में मांस-मछली-अंडे की बिक्री पर 11 दिन तक रोक, उल्लंघन पर एक्शन
संक्षेप: मध्य प्रदेश के मैहर में शारदीय नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यह शहर मां शारदा की नगरी के नाम से जाना जाता है। प्रशासन ने 2 अक्टूबर तक मैहर में मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है।
मां शारदा की नगरी मैहर में शारदीय नवरात्रि की तैयारी शुरू हो चुकी है। हर साल की तरह इस बार भी नवरात्रि के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं की भावनाओं और धार्मिक माहौल की मर्यादा बनाए रखने के लिए बड़ा निर्णय लिया है।
अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) दिव्या पटेल ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यानी पूरे 11 दिनों के लिए मैहर नगर पालिका क्षेत्र में मांस, मछली और अंडे की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। यह कदम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत उठाया गया है।
आदेश के मुताबिक, यदि कोई दुकानदार या नागरिक इस दौरान मांस, मछली या अंडे की बिक्री करते पाया गया तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब है कि उल्लंघन करने वाले को न केवल जुर्माना भुगतना होगा वरन दंडात्मक कार्रवाई भी झेलनी पड़ेगी।
एसडीएम ने स्पष्ट किया कि हर दुकानदार या नागरिक तक आदेश पहुंचाना संभव नहीं है। इसलिए प्रशासन इसे समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और लाउडस्पीकर के जरिए प्रसारित करेगा। साथ ही नगर के प्रमुख चौराहों, थानों और सार्वजनिक स्थानों पर आदेश की प्रतियां चस्पा की जाएंगी ताकि कोई आदेश ना तोड़े।





