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MP नर्सिंग कॉलेज भर्ती में 100 प्रतिशत महिला आरक्षण पर विवाद, हाईकोर्ट में चुनौती

MP नर्सिंग कॉलेज भर्ती में 100 प्रतिशत महिला आरक्षण पर विवाद, हाईकोर्ट में चुनौती

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के मोहन यादव सरकार की नर्सिंग कॉलेजों में भर्ती प्रक्रिया एक बड़े विवाद में घिर गई है। सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में शैक्षणिक पदों पर 100 प्रतिशत महिला आरक्षण के फैसले को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

Jan 07, 2026 12:19 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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मध्य प्रदेश सरकार की नर्सिंग कॉलेजों में भर्ती प्रक्रिया एक बड़े विवाद में घिर गई है। सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में शैक्षणिक पदों पर 100 प्रतिशत महिला आरक्षण के फैसले को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह फैसला पुरुष उम्मीदवारों को पूरी तरह बाहर करता है और संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है।

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यह याचिका जबलपुर निवासी नौशाद अली समेत अन्य लोगों की ओर से हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ में दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) द्वारा जारी ग्रुप-1, सब ग्रुप-2 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 के तहत सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में 286 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिनमें एक भी पद पुरुष उम्मीदवारों के लिए आरक्षित नहीं है। भर्ती में कुल 40 एसोसिएट प्रोफेसर, 28 असिस्टेंट प्रोफेसर और 218 सिस्टर ट्यूटर के पद शामिल हैं, लेकिन सभी पद केवल महिलाओं के लिए रखे गए हैं।

संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन!

याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता विशाल बघेल ने कोर्ट को बताया कि यह भर्ती प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का सीधा उल्लंघन है, जो समानता के अधिकार और लैंगिक भेदभाव से संरक्षण की गारंटी देते हैं। उन्होंने यह भी दलील दी कि न तो भारतीय नर्सिंग परिषद (INC) के नियम और न ही भर्ती नियमावली शिक्षण पदों पर लिंग आधारित प्रतिबंध की अनुमति देती है। इसके अलावा, 100 प्रतिशत आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी फैसले में तय 50 प्रतिशत की सीमा का भी उल्लंघन है।

आवेदन की आखिरी तारीख 7 जनवरी

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि आवेदन की अंतिम तिथि 7 जनवरी है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अगर समय रहते राहत नहीं दी गई तो पुरुष उम्मीदवार स्थायी रूप से आवेदन के अधिकार से वंचित हो जाएंगे और याचिका निष्प्रभावी हो जाएगी। इस पर न्यायमूर्ति विशाल धागट की पीठ ने राज्य सरकार से एक दिन के भीतर अपना फैसला लिखित रूप में पेश करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी के लिए तय की।

चयन मंडल ने बदला रुख

सुनवाई के दौरान कर्मचारी चयन मंडल ने कोर्ट को बताया कि पुरुष उम्मीदवारों को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्णय लिया गया है, और इस पर अंतिम स्थिति 7 जनवरी को स्पष्ट की जाएगी।

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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