भोजशाला केस में SC का बड़ा फैसला: SLP निस्तारित, अब HC में होगी सुनवाई- अदालत ने क्या कहा?

Ratan Gupta इंदौर, एएनआई
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Indore Bhojshala update: इंदौर के भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश देते हुए मौला कमालुद्दीन की ओर से दाखिल स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) को निस्तारित कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एएसआई सर्वे की वीडियोग्राफी को लेकर उठाई गई आपत्तियों पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच सुनवाई करेगी।

भोजशाला केस में SC का बड़ा फैसला: SLP निस्तारित, अब HC में होगी सुनवाई- अदालत ने क्या कहा?

Indore Bhojshala update: इंदौर के भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश देते हुए मौला कमालुद्दीन की ओर से दाखिल स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) को निस्तारित कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एएसआई सर्वे की वीडियोग्राफी को लेकर उठाई गई आपत्तियों पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच सुनवाई करेगी।

SLP यानी Special Leave Petition। ये वह याचिका होती है, जो कोई व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करता है, जब उसे लगता है कि निचली अदालत (High Court या अन्य कोर्ट) के फैसले में गलती है या न्याय नहीं मिला।

वीडियोग्राफी की कॉपी को लेकर SC ने क्या कहा?

एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने बताया- मौला कमालुद्दीन की तरफ से मुख्य तौर से वीडियोग्राफी की कॉपी मांगी गई थी। दरअसल कोर्ट के आदेश के तहत 11 मार्च को जो एएसआई सर्वे हुआ है, उसकी वीडियोग्राफी की कॉपी उन्होंने मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मांग को निस्तारित/ खत्म कर दिया है। अदालत ने कहा- वीडियोग्राफी से संबंधित उनकी जो भी आपत्ति हैं, उसे हाईकोर्ट देखेगी। इसके साथ ही सुनवाई भी करेगी।

2 अप्रैल से इंदौर बेंच में होगी सुनवाई

एडवोकेट शंकर जैन ने बताया- इस मामले से संबंधित सुनवाई हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में 2 अप्रैल से निर्धारित है। सुनवाई पर कोई रोक नहीं लगी है। सुनवाई आगे भी चलती रहेगी। वीडियोग्राफी पर आपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से निवेदन किया है कि इसे वो देखे।

रोक लगाने की मांग लेकर नहीं आए थे मौला कमालुद्दीन

एडवोकेट ने स्पष्ट करते हुए बताया मौला कमालुद्दीन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रोक लगाने की मांग नहीं की गई थी। उन्होंने वीडियोग्राफी की कॉपी मांगी थी। आपत्ति दर्ज करने का समय मिले। इन मांगों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे निस्तारित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वीडियोग्राफी से संबंधित आपत्ति को हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले उसे भी कंसीडर करें।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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