फोटो गैलरी

Hindi News लोकसभा चुनावमतदान से 48 घंटे पहले घोषणा पत्र जारी करने पर चुनाव आयोग ने लगाया प्रतिबंध

मतदान से 48 घंटे पहले घोषणा पत्र जारी करने पर चुनाव आयोग ने लगाया प्रतिबंध

चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों द्वारा मतदान से 48 घंटे पहले घोषणा पत्र जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र जारी करने की प्रक्रिया को भी चुनाव आयोग ने अब 'आदर्श...

मतदान से 48 घंटे पहले घोषणा पत्र जारी करने पर चुनाव आयोग ने लगाया प्रतिबंध
लाइव हिन्दुस्तान टीम।,नई दिल्ली। Sun, 17 Mar 2019 03:50 AM
ऐप पर पढ़ें

चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों द्वारा मतदान से 48 घंटे पहले घोषणा पत्र जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र जारी करने की प्रक्रिया को भी चुनाव आयोग ने अब 'आदर्श आचार संहिता' (मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट) के अंतर्गत शामिल कर दिया है। जिसके बाद अब राजनीतिक पार्टियों को अपना घोषणा पत्र जारी करते समय भी 'आदर्श आचार संहिता' के नियमों का पालन करना पड़ेगा। चुनाव आयोग के प्रमुख सचिव नरेन्द्र एन बुतोलिया ने सभी राजनीतिक दलों और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को एक दिशानिर्देश जारी कर कहा कि यह समयसीमा एक या एक से अधिक चरण वाले चुनाव में समान रूप से लागू होगी।

Read Also: इनसे सीखेंः विधायक से मंत्री तक रहे पर 94 साल के बोस बाबू,पर इनके पास अपना घर तक नहीं 

चुनाव प्रचार थमने के बाद नहीं जारी होगा घोषणापत्र
इसमें चुनाव आचार संहिता के खंड आठ में घोषणापत्र जारी करने की प्रतिबंधित समयसीमा के प्रावधान शामिल करते हुए साफ किया गया है कि एक चरण वाले चुनाव में मतदान से पूर्व प्रचार थमने के बाद की अवधि में कोई घोषणापत्र जारी नहीं होगा। वहीं एक से अधिक चरण वाले चुनाव में भी प्रत्येक चरण के मतदान से पहले 48 घंटे की अवधि में घोषणापत्र जारी नहीं किए जा सकेंगे। आयोग के एक अधिकारी ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर साफ किया कि यह प्रावधान क्षेत्रीय दलों पर भी समान रूप से लागू होगा। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल संबद्ध क्षेत्र के मतदान से पहले प्रचार बंद होने के दौरान घोषणापत्र जारी नहीं कर सकेंगे।

Read Also:LOK SABHA ELECTIONS 2019 : मायावती 15 साल बाद इस सीट से पेश कर सकती हैं चुनौती

यह व्यवस्था भविष्य में भी होने वाले चुनावों में रहेगी
यह व्यवस्था भविष्य में सभी चुनावों के दौरान लागू होगी। गौरतलब है कि प्रचार अभियान थमने के बाद 48 घंटे की प्रचार प्रतिबंधित अवधि में घोषणापत्र को भी मतदाताओं को लुभाने के लिए किए जाने वाले प्रचार का ही एक स्वरूप मानते हुये आयोग ने यह व्यवस्था की है। विगत 10 मार्च को आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान किया था तब से पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू है। लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से शुरू होकर 19 मई तक चलेगा। चुनाव की पूरी प्रकिया सात चरणों में होगी और नतीजे 23 मार्च को आएंगे। इस बीच आयोग ने घोषणा पत्र जारी करने की भी समय सीमा तय कर दी है।

Read Also:LOK SABHA ELECTION 2019:कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की चौथी सूची, यहां देखें पूरी लिस्ट

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें