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रिफ्रेशकर्नाटक संकट: SC के फैसले के बाद CM कुमारस्वामी ने बुलाई कांग्रेस नेताओं की बैठक
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कर्नाटक (Karnataka Crisis Live Updates)में कांग्रेस-जद (एस) के 15 बागी विधायकों की याचिका पर बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि स्पीकर विधायकों के...
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कर्नाटक (Karnataka Crisis Live Updates)में कांग्रेस-जद (एस) के 15 बागी विधायकों की याचिका पर बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि स्पीकर विधायकों के इस्तीफे पर फैसला करेंगे और इसमें समय की कोई सीमा नहीं है। विधायक विधानसभा आने के लिए बाध्य नहीं हैं। इससे पहले मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ ने विधायकों, विधानसभा अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री का पक्ष सुनने के बाद कहा कि इस पर बुधवार को आदेश दिया जायेगा। इस बीच, बागी विधायकों की ओर से बहस खत्म करते हुये वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ से अनुरोध किया कि विधानसभा अध्यक्ष को इन विधायकों के इस्तीफे और अयोग्यता के मामले में यथास्थिति बनाये रखने संबंधी उसका अंतरिम आदेश जारी रखा जाए। रोहतगी ने पीठ से यह भी कहा कि यदि विधान सभा की बैठक होती है तो इन विधायकों को सत्तारूढ़ दल के व्हिप के आधार पर सदन में उपस्थित होने से छूट प्रदान की जाए।
पढ़ें, Supreme Court Verdict on Karnataka Crisis Today Live Updates:
SC के फैसले के बाद कुमारस्वामी ने बुलाई बैठक
कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बेंगलुरु में कांग्रेस नेताओं संग बैठक की।
Karnataka CM, HD Kumaraswamy holds meeting with Congress leaders in Bengaluru. pic.twitter.com/0jARBO1YWi
— ANI (@ANI) July 17, 2019
स्पीकर विधायकों के इस्तीफे पर करेंगे फैसला: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर विधायकों के इस्तीफे पर फैसला करेंगे और इसमें समय की कोई सीमा नहीं है। विधायक विधानसभा आने के लिए बाध्य नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि विधायकों को कल फ्लोर टेस्ट में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।
हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे: येदियुरप्पा
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बी.एस. येदियुरप्पा ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया है, वे प्रभावित नहीं होंगे। कल सीएम विश्वास मत पेश करेंगे और वह जनादेश खो देंगे। आइए देखते हैं कि क्या होगा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तय हो सकती है कुमारस्वामी सरकार की किस्मत
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कर्नाटक में 14 माह पुरानी कुमारस्वामी सरकार की किस्मत तय हो सकती है। कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में सभी पक्षों की ओर से जोरदार दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कुमारस्वामी और विधानसभा अध्यक्ष ने बागी विधायकों की याचिका पर विचार करने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया।
गिर सकती है मौजूदा सरकार
मुख्यमंत्री कुमारस्वामी गुरुवार को विधानसभा में विश्वासमत का प्रस्ताव पेश करेंगे और अगर विधानसभा अध्यक्ष इन बागी विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर लेते हैं तो उनकी सरकार उससे पहले ही गिर सकती है।
सत्तारूढ़ गठबंधन को विधानसभा में 117 विधायकों का समर्थन
सत्तारूढ़ गठबंधन को विधानसभा में 117 विधायकों का समर्थन है। इसमें कांग्रेस के 78, जद (एस) के 37, बसपा का एक और एक मनोनीत विधायक शामिल हैं। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष का भी एक मत है। दो निर्दलीय विधायकों के समर्थन से 225 सदस्यीय विधानसभा में विपक्षी भाजपा को 107 विधायकों का समर्थन हासिल है। इन 225 सदस्यों में एक मनोनीत सदस्य और विधानसभा अध्यक्ष भी शामिल हैं।
इस्तीफा स्वीकार होने पर विधायकों की संख्या घटकर होगी 101
अगर इन 16 बागी विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है तो सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की संख्या घटकर 101 हो जाएगी। मनोनीत सदस्य को भी मत देने का अधिकार होता है। विधानसभा अध्यक्ष कुमार ने कहा कि वह संविधान के अनुरूप काम कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं।