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रिफ्रेशअयोध्या मामले में सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद की मैराथन सुनवाई बुधवार को पूरी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा था कि शाम पांच बजे तक सुनवाई पूरी हो जाएगी। इससे...
अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद की मैराथन सुनवाई बुधवार को पूरी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा था कि शाम पांच बजे तक सुनवाई पूरी हो जाएगी। इससे पहले अदालत ने सभी पक्षों के बीच समय का बंटवारा भी कर दिया। पीठ ने 17 अक्तूबर तक सुनवाईकी तारीख तय की थी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने हिंदू पक्ष के वकील सीएस वैद्यनाथन से कहा कि एक घंटा उन्हें मिलेगा और एक घंटा मुस्लिम पक्ष के वकील को दिया जाएगा। भोजनावकाश के बाद की सुनवाई में 45-45 मिनट शेष पांच पक्षों को दिए जाएंगे। भोजनावकाश के बाद तीन घंटे यानी पांच बजे तक सुनवाई होगी। जस्टिस गोगोई ने कहा कि ये तीन घंटे का समय पक्षकार आपस में बांट लें। इससे ज्यादा उन्हें नहीं सुना जाएगा। इस प्रकार सुनवाई के बाद अदालत बुधवार को फैसला सुरक्षित रख सकती है।
TIMELINE: अयोध्या मामले की सुनवाई का आज अंतिम दिन, जानें अब तक क्या हुआ
अयोध्या मामला: 70 साल पुराने विवाद पर आज SC में बहस हो जाएगी समाप्त
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केंद्र सरकार के वकील सालिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट पहुंचे
यूपी के एडवोकेट जनरल के बाद केंद्र सरकार के वकील सालिसिटर जनरल तुषार मेहता भी कोर्ट में पहुंचे, धवन ने अपने जूनियर से पूछ क्या ये भी इस केस में पार्टी हैं। मेहता ने इसे नजरअंदाज कर दिया।
मुस्लिम पक्ष का ओर से धवन की बहस शुरू
मुस्लिम पक्ष का ओर से धवन की बहस शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका को केस से हटाकर कहा कि आप जा सकते हैं।
लंच के बाद फिर शुरू हुई सुनवाई, सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका के केस के हटा दिया है
लंच ब्रेक के बाद सुनवाई में जन्मस्थान पुनरोद्धार समिति की बहस शुरू हो गई है। कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका के केस के हटा दिया है। उन्होंने स्थल पर पूजा का अधिकार मांगा था। जल्दी ही सुनवाई खत्म हो सकती है।
लंच ब्रेक के बाद कभी भी खत्म हो सकती है सुनवाई
अयोध्या मामले की सुनवाई लंच ब्रेक के लिए रुकी है। आज सुनवाई का आखिरी दिन है। लंच ब्रेक के बाद सुनवाई कभी भी खत्म हो सकती है।
अयोध्या मामले में 40वें दिन सुनवाई जारी
अयोध्या: निर्मोही अखाड़े ने कहा कि 1885 से हम कब्जे में हैं इसमें कोई शक नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में अखाड़े का नाम है। 1885 में हमने संघर्ष करके उन्हें बाहर कर दिया था, उसके बाद उनका कोई कब्जा नहीं रहा। वास्तविक रूप में मस्जिद को प्रयोग करने और मुतवल्ली का कोई सबूत नहीं है।
हिन्दू महासभा ने 40वें दिन की सुनवाई में ये कहा
हिन्दू महासभा ने कहा 1858 गवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट में ब्रिटिश सरकार ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दिया था तो ऐसे में अक्टूबर 1860 मस्जिद को ग्रांट देने का सवाल नहीं उठता, सुन्नी बोर्ड ने गलत बयानी की है।
कोर्ट ने कहा, ऐसा चलेगा तो दो बजे खत्म कर देंगे सुनवाई
महंत धर्मदास और विशराद की बहस समाप्त हो गई है। धवन ने हिन्दू महासभा की किताब के पन्ने फाड़े जो कोर्ट को दिए थे। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि ऐसा चलेगा तो हम दो बजे सुनवाई समाप्त कर देंगे।
SC के चारों ओर अतिरिक्त कमांडो तैनात
सुप्रीम कोर्ट परिसर के चारों ओर सीआरपीएफ के अतिरिक्त कमांडो की तैनाती की गई है। सादी वर्दी में पुलिस का घेरा बढ़ा दिया गया है।
इस मामले में सुनवाई आज ही होगी पूरी: CJI
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में रोजाना सुनवाई का बुधवार को शाम पांच बजे समापन हो जाएगा। अयोध्या मामले में सुनवाई के 40वें दिन प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि अब बहुत हो गया, इस मामले में सुनवाई आज ही पूरी होगी।
सीजेआई ने कहा, शाम पांच बजे खत्म हो जाएगी सुनवाई
अयोध्या मामले की सुनवाई का आज 40वां और अंतिम दिन है। सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि आज शाम पांच बजे तक मामले की सुनवाई खत्म हो जाएगी।
Chief Justice of India (CJI) Ranjan Gogoi while dismissing intervention application of one of the parties Hindu Maya Sabha in #Ayodhya land case: This matter is going to be over by 5 pm today. Enough is enough. https://t.co/wOxgLGEoWB
— ANI (@ANI) October 16, 2019
अयोध्या में 50-60 मस्जिद, कहीं भी पढ़ सकते हैं नमाज : हिंदू पक्ष
उच्चतम न्यायालय में अयोध्या विवाद की 39वें दिन की सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने कहा कि अयोध्या में 50 से 60 मस्जिद हैं। मुस्लिम कहीं और भी जाकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। संविधान पीठ के समक्ष हिंदू पक्ष के वकील के परासरण ने दलील दी कि अयोध्या में 50-60 मस्जिद हैं और नमाज कहीं भी अदा की जा सकती है, लेकिन यह राम का जन्मस्थान है, इसे बदला नहीं जा सकता। परासरण ने अपनी दलील में कहा कि किसी को भी भारत के इतिहास को तबाह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। न्यायालय को इतिहास की गलती को ठीक करना चाहिए। एक विदेशी भारत में आकर अपने कानून लागू नहीं कर सकता है।
06 अगस्त से लगातार सुनवाई
उच्चतम न्यायालय में पांच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ 6 अगस्त से लगातार अयोध्या मामले की सुनवाई कर रही है।
14 अपीलों पर सुनवाई
संविधान पीठ अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित भूमि तीन पक्षकारों-सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला- के बीच बराबर बराबर बांटने का आदेश देने संबंधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सितंबर, 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर सुनवाई कर रही है।
मंगलवार को सुनवाई में जानें पीठ ने क्या कहा
मंगलवार सुबह सुनवाई शुरू होते ही पीठ ने कहा था कि अंतिम दिन हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पक्षों के आवेदनों को मोड़ना सही था। पक्षों ने विवादित स्थल का टाइटल मांगा था लेकिन उच्च न्यायालय ने उसका बंटवारा कर दिया। पर अब कोर्ट के रुख से नहीं लगता कि आवेदनों को बदलने के इस मुद्दे पर विचार होगा। इससे पूर्व दशहरा अवकाश से पहले पीठ ने संकेत दे दिया था कि सुनवाई बुधवार को भी समाप्त की जा सकती है। हालांकि, सुनवाई का समय कोर्ट ने गुरुवार तक किया था।