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रिफ्रेशSC ने यूपी सुन्नी बोर्ड के चेयरमैन जफर अहमद फारूकी को सुरक्षा देने का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट में आज अयोध्या के राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में अंतिम दौर की सुनवाई सोमवार से शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 38वें दिन अयोध्या मामले की सुनवाई कर रही है।...
सुप्रीम कोर्ट में आज अयोध्या के राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में अंतिम दौर की सुनवाई सोमवार से शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 38वें दिन अयोध्या मामले की सुनवाई कर रही है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस जटिल मुद्दे का सौहार्दपूर्ण हल निकालने के लिए मध्यस्थता प्रक्रिया के नाकाम होने के बाद मामले में छह अगस्त से प्रतिदिन की कार्यवाही शुरू की थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2014 के फैसले के खिलाफ शीर्ष न्यायालय 14 अपीलों पर सुनवाई कर रहा है। वहीं अयोध्या मामले में सुनवाई के मद्देनजर अयोध्या में धारा 144 लागू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सुन्नी बोर्ड के चेयरमैन जफर अहमद फारूकी को सुरक्षा देने का यूपी सरकार को आदेश दिया।
Ayodhya Ram Janmabhoomi Case Hearing in Supreme Court live Updates
SC ने यूपी सुन्नी बोर्ड के चेयरमैन जफर अहमद फारूकी को सुरक्षा देने का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सुन्नी बोर्ड के चेयरमैन जफर अहमद फारूकी को सुरक्षा देने का यूपी सरकार को आदेश दिया
मंदिर को ध्वस्त किया गया, यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में नहीं- राजीव धवन
अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दौर की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कहा कि 'मंदिर को ध्वस्त किया गया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में ऐसी कोई बात नहीं मिली है। पूरी तरह से इस जमीन पर हमारा कब्जा रहा है। उन्होंने (अन्य पक्षों ने) 1934 में प्रतिकूल कब्जे का दावा किया था, जिसका कोई सबूत नहीं है।
Ayodhya case in SC:Rajeev Dhawan,appearing for one of the Muslim parties said 'there is no finding by Archaeological Survey of India of destruction of temple.We have been in possession throughout.They(other parties)claimed adverse possession since 1934 of which there is no proof' https://t.co/BNYCAz6qHR
— ANI (@ANI) October 14, 2019
मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने रखा अपना पक्ष
अयोध्या केसः सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कहा, 'कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि निर्मोही अखाड़ा और अन्य पक्ष विवादित जमीन के मालिक हैं।'
Ayodhya land case in Supreme Court: 'There is nothing to suggest or show that the plaintiff (Nirmohi Akahara and others) are proprietors of the disputed land in question," said Dr Rajeev Dhawan,senior lawyer appearing for one of the Muslim parties. https://t.co/yeLKKyTIBD
— ANI (@ANI) October 14, 2019
अयोध्या मामले पर ये जज कर रहे हैं सुनवाई
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा, इस संविधान पीठ में जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एसए नज़ीर भी शामिल हैं।
अयोध्या मामले की सुनवाई का 38वां दिन
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अयोध्या मामले की सुनवाई शुरू की। आज सुनवाई का 38वां दिन है।
Supreme Court's five-judge Constitution bench, headed by Chief Justice of India (CJI) Ranjan Gogoi, starts today's hearing in the Ayodhya land case. Today is the 38th day of hearing pic.twitter.com/j357pjziZf
— ANI (@ANI) October 14, 2019