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झारखंड: वकालतनामा एवं शपथ पत्र पर वेलफेयर स्टांप लगाना अनिवार्य, उल्लंघन पर होगी ये कार्रवाई

राज्य के प्रत्येक वकील एवं नोटरी पब्लिक को अब हर हाल में प्रत्येक शपथपत्र एवं वकालतनामा पर वेलफेयर स्टांप चिपकाना अनिवार्य होगा। इस कानून का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ स्टेट बार कौंसिल विधि सम्मत...

झारखंड: वकालतनामा एवं शपथ पत्र पर वेलफेयर स्टांप लगाना अनिवार्य, उल्लंघन पर होगी ये कार्रवाई
संवाददाता,रांचीSat, 20 Nov 2021 08:20 AM

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राज्य के प्रत्येक वकील एवं नोटरी पब्लिक को अब हर हाल में प्रत्येक शपथपत्र एवं वकालतनामा पर वेलफेयर स्टांप चिपकाना अनिवार्य होगा। इस कानून का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ स्टेट बार कौंसिल विधि सम्मत कार्यवाही करेगी। वेलफेयर स्टांप चिपकाने की अनिवार्यता पर झारखंड स्टेट बार कौंसिल ने राज्य भर के बार एसोसिएशन को पत्र के माध्यम से सूचित किया है।

पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक वकील एवं नोटरी को वकालतनामा एवं शपथपत्र पर 15 रुपये का वेलफेयर स्टांप अनिवार्य रूप से चिपकाना है। बिना वेलफेयर स्टांप लगा शपथपत्र या वकालतनामा को वैध नहीं माना जाएगा।

राज्य के कई वकीलों के द्वारा केस फाइल करने या शपथपत्र में वेलफेयर स्टांप नहीं लगाने के बढ़ते मामले पर स्टेट बार कौंसिल ने संज्ञान लेते हुए उक्त दिशा-निर्देश जारी किया है। साथी ही इसका अनुपालन करने को कहा है। सभी एसोसिएशन को इसे लागू कराने का भी निर्देश स्टेट बार कौंसिल की ओर से दिया गया है। कौसिंल की ओर इसे सख्ती के बाद व्यवस्था पर असर पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

वेलफेयर स्टांप के बिना मान्य नहीं 

जानकारों के मुताबिक, किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकार द्वारा प्राप्त या दाखिल वकालतनामा अथवा शपथपत्र तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कि उसमें वेलफेयर स्टांप लगा नहीं हो।

कानून का अनुपालन कराना एसोसिएशन का कर्तव्य 

सभी वकालतनामा एवं शपथपत्रों पर वेलफेयर स्टांप चिपकाया गया है या नहीं, इसकी सुनिश्चितता सभी बार एसोसिएशन के निर्वाचित पदाधिकारियों को कराना है। साथ ही एसोसिएशन को पांच सदस्यीय कमेटी का गठन करना है। कानून के उल्लंघन का पता चलते ही इसकी सूचना तत्काल बार कौंसिल को देना है। समय-समय पर इसकी जांच की व्यवस्था की जाएगी।

क्या है वेलफेयर स्टांप

एडवोकेट वेलफेयर स्टांप से मिलने वाली राशि अधिवक्ता कल्याण निधि में जमा होती है। इसका संचालन अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति करती है। इस राशि का इस्तेमाल वकीलों की मौत, स्थायी नि:शक्तता, बीमारी और दूसरे कल्याण के कार्य में किया जाता है।

उल्लंघन करने पर ये हो सकती है कार्रवाई

● अधिवक्ता अधिनियम की धारा के तहत कार्यवाही की जाएगी

● तत्काल रूप से सभी कल्याण योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा

● मताधिकार को भी खत्म कर दिया जाएगा

● नोटरी पब्लिक को नोटरी के तौर पर उस बार परिसर में नोटरी का काम करने से रोक दिया जाएगा

● नोटरी लाइसेंस को निलंबित एवं निरस्त करने की अनुशंसा की जाएगी

 

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