झारखंड: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सवर्णों को आरक्षण का मामला, विशेष अनुमति याचिका दाखिल, ये है वजह
राज्य में सहायक अभियंता नियुक्ति में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दस प्रतिशत आरक्षण देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इसको लेकर उत्तम कुमार उपाध्याय सहित अन्य की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के...

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राज्य में सहायक अभियंता नियुक्ति में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दस प्रतिशत आरक्षण देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इसको लेकर उत्तम कुमार उपाध्याय सहित अन्य की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) दाखिल की गई है।
20 अक्तूबर को सुनवाई होने की संभावना
इस मामले में 20 अक्तूबर को सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है। इस पर जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस पीएस नरसिंहा की खंडपीठ सुनवाई करेगी। दरअसल, दस सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने एकल पीठ के आदेश को खारिज करते हुए माना कि नियुक्ति में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दस प्रतिशत आरक्षण देने का अधिकार राज्य सरकार को है। इसलिए एकल पीठ का आदेश सही नहीं है। उक्त आदेश के खिलाफ उत्तम कुमार उपाध्याय सहित अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
अभियंता नियुक्ति का है मामला
बता दें कि एकल पीठ ने सहायक अभियंता नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि जब आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण दिए जाने का कानून वर्ष 2019 में बना है, तो उससे पहले की नियुक्ति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। यह नियुक्ति वर्ष 2015 से 2019 तक की थी।
