ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News झारखंडIAS पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर 10 फरवरी को होगी सुनवाई, अभी करना होगा इंतजार

IAS पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर 10 फरवरी को होगी सुनवाई, अभी करना होगा इंतजार

आईएएस पूजा सिंघल को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने समय मांगा। अगली सुनवाई 10 फरवरी को निर्धारित की गई है।

IAS पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर 10 फरवरी को होगी सुनवाई, अभी करना होगा इंतजार
Suraj Thakurलाइव हिन्दुस्तान,रांचीTue, 07 Feb 2023 07:52 AM

इस खबर को सुनें

0:00
/
ऐप पर पढ़ें

आईएएस पूजा सिंघल को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने समय मांगा। ईडी की ओर से कहा गया पूजा सिंघल की ओर से पेश किए गए कुछ दस्तावेजों को वह सत्यापित करना चाहता है। इसके लिए समय चाहिए। इस आग्रह को स्वीकार करते हुए अदालत ने 10 फरवरी को सुनवाई की तिथि निर्धारित की।

मनी लाउंड्रिंग के मामले में दर्ज है मामला
पूजा सिंघल पर मनी लाउंड्रिंग करने के आरोप में ईडी ने मामला दर्ज किया है और आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। पूजा सिंघल ने इस मामले में जमानत के लिए ईडी कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में पूजा सिंघल ने कहा था कि जांच में उन्होंने सहयोग किया है। भविष्य में भी वह सहयोग करेंगी, लेकिन ईडी कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद हाईकोर्ट ने भी जमानत देने से इनकार कर दिया था।

बेटी के इलाज के लिए मांगी थी जमानत 
हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए उन्होंने बेटी के खराब स्वास्थ्य को आधार बनाते हुए इलाज के लिए जमानत देने का आग्रह किया था। सुप्रीम कोर्ट ने तीन जनवरी को चार सप्ताह की अंतरिम जमानत दी और कहा था कि जमानत की अवधि में वह झारखंड में नहीं रहेंगी। जमानत की अवधि पूरी होने के बाद चार फरवरी को पूजा सिंघल ने सरेंडर किया। इसके बाद से जेल भेज दिया गया था।

11 मई को गिरफ्तार हुई थीं पूजा सिंघल
गौरतलब है कि खूंटी जिले में हुए 18 करोड़ रुपये के मनरेगा घोटाला मामले की जांच के सिलसिले में ईडी ने 6 मई 2022 को झारखंड की तात्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल सहित उनके करीबियों के कम से कम 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी में पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के कार्यालय और आवास से 19 करोड़ 31 लाख रुपये की नगदी मिली थी। पूजा सिंघल के बैंक खाते में भी सैलरी से 1 करोड़ 41 लाख रुपये ज्यादा मिले जिनका हिसाब वह नहीं दे पाईं।

पूजा सिंघल से इस सिलसिले में 10 और 11 मई को पूछताछ की गई। 11 मई को पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया। तब से वह न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार जेल में बंद हैं। बीच में 1 महीने की अंतरिम जमानत मिली थी। 

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें