हेमंत सोरेन को मिली जमानत बिल्कुल सही, हम दखल नहीं देंगे; सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ED की अपील
सुप्रीम कोर्ट ने जमीन घोटाला मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी जमानत के फैसले को बरकरार रखा है।
सुप्रीम कोर्ट ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी जमानत के फैसले को बरकरार रखा है। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट ने 28 जून को हेमंत सोरेन को जमानत दे दी थी। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जांच एजेंसी ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एजेंसी को झटका देते हुए हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में हाई कोर्ट के फैसले को बिल्कुल सही बताया है।
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने साफ किया कि 28 जून को हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया आदेश और टिप्पणियां किसी भी सूरत में ट्रायल जज के मुकदमे या किसी अन्य कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेंगी। ईडी की अपील को खारिज करते हुए पीठ ने कहा, “हम लागू आदेश में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते। यह बिल्कुल सही आदेश है।
ED को फटकार
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने हाई कोर्ट की उन टिप्पणियों और निष्कर्षों पर आपत्ति जताई जिसमें कहा गया था कि हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। इसी के साथ उन्होंने उन रिकॉर्ड को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करने की कोशिश की जिस पर हाई कोर्ट ने गौर नहीं किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि अब हम कुछ नहीं देखना चाहते। अगर हम कुछ देखने पर आए तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। सभी बयानों पर विचार किया है और उन्हें अलग भी किया है। बता दें, ईडी ने हेमंत सोरेन को इसी साल 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इससे कुछ समय पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि हालांकि 28 जून को जमानत पर बाहर आने के बाद चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और हेमंत सोरेन दोबारा सीएम बन गए।
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