सेनेटाइजर और मास्क की कालाबाजारी रोकें: हाईकोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को मास्क और सेनेटाइजर की कालाबाजारी नहीं होने देने का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार को कालाबाजारी रोकने के लिए सभी कदम उठाने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और...
झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को मास्क और सेनेटाइजर की कालाबाजारी नहीं होने देने का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार को कालाबाजारी रोकने के लिए सभी कदम उठाने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने अधिवक्ता हेमंत शिखरवार की जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। अदालत ने सरकार से कहा कि कालाबाजारी रोकने के लिए वह एक टोल फ्री नंबर जारी करे, ताकि लोग इस नंबर पर शिकायत कर सकें। शिकायतों पर त्वरित कानूनी कार्रवाई हो।
प्रार्थी की ओर से बताया गया कि राज्य के कई इलाकों में लोगों को मास्क और सेनेटाइजर नहीं मिल रहा है। कुछ दुकानों में निर्धारित कीमत से अधिक वसूली जा रही है। जबकि सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता ने कहा कि राज्य में मास्क और सेनेटाइजर पर्याप्त हैं। लोगों को आसानी से उपलब्ध है। सरकार भी मास्क और सेनेटाइजर वितरण कर रही है।
स्थानीय स्तर पर भी सेनेटाइजर बन रहा है और लोगों के पास उपलब्ध हैं। कालाबाजारी पर रोक थाम के लिए सभी जिलों में उड़नदस्ता का गठन किया गया है। यह उड़नदस्ता समय-समय पर छापामारी कर रही है। कई दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है। सभी पक्षों को सुनने केबाद अदालत ने याचिका निष्पादित कर दी।