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फर्जी डिग्री मामले में सांसद निशिकांत दुबे को राहत, कार्रवाई पर फिलहाल रोक 

झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे को एमबीए की फर्जी डिग्री मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ फिलहाल किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। उनके खिलाफ कोई...

फर्जी डिग्री मामले में सांसद निशिकांत दुबे को राहत, कार्रवाई पर फिलहाल रोक 
हिन्‍दुस्‍तान टीम ,रांची Wed, 20 Jan 2021 01:37 PM
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झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे को एमबीए की फर्जी डिग्री मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ फिलहाल किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। उनके खिलाफ कोई पीड़क कार्रवाई न करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने डिग्री को फर्जी बताने वाले को नोटिस जारी कर यह बताने को कहा है कि किस आधार पर डिग्री को फर्जी बताया गया है। 

ये है मामला 
गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ बंपास टाउन निवासी विष्णु कांत झा ने थाने में शिकायत की थी कि एमबीए के साथ उनकी अन्य डिग्रियां भी फर्जी हो सकती हैं, जिसकी जांच किए जाने की आवश्यकता है। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई। उसी आधार पर पुलिस ने नगर थाने में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।

प्राथमिकी में जिक्र है कि फैक्लटी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द्वारा निर्गत पत्र से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दर्शाई गई वर्ष 1993 की एमबीए डिग्री फर्जी और अवैध है। उसी डिग्री के आधार पर वह गलत व भ्रामक जानकारी प्रेषण करते रहते हैं। सांसद निशिकांत दुबे द्वारा डिग्री का उल्लेख सार्वजनिक रूप से करना और लोगों को बड़ी-बड़ी कंपनियों में नौकरी दिलाने का प्रलोभन देना और फर्जी दस्तावेज का विभिन्न स्थानों पर व्यक्तिगत लाभ हेतु प्रयोग करना दंडनीय अपराध है।

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