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रांची: कोर्ट से आरके आनंद को नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के मुख्य आरोपी व आयोजन समिति (एनजीओसी) के तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष आरके आनंद को निचली अदालत से राहत नहीं मिली। शनिवार को एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने...

रांची: कोर्ट से आरके आनंद को नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
रांची हिन्दुस्तान टीमSat, 31 Jul 2021 08:38 PM

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34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के मुख्य आरोपी व आयोजन समिति (एनजीओसी) के तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष आरके आनंद को निचली अदालत से राहत नहीं मिली। शनिवार को एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद उनकी अग्रिम याचिका खारिज कर दी। 

आरोपी की ओर से बीते 8 जुलाई को याचिका दाखिल की गई थी। इससे पूर्व सुनवाई के दौरान एसीबी के विशेष लोक अभियोजक एके गुप्ता ने कहा कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त ठोस साक्ष्य हैं। साथ ही अग्रिम जमानत का विरोध किया। 

बता दें कि 28 करोड़ 38 लाख रुपये के घोटाले में फंसे आरोपी को पिछले दिनों हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद से ही उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अग्रिम राहत के लिए जल्द ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। 

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