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झारखंड: बाहर से आने वालों को होम आइसोलेशन या क्वारंटाइन में रहना होगा 7 दिन

सरकार ने मिनी लॉकडाउन (स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह) को अगले दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। अब यह 27 मई सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके साथ ही 16 मई की सुबह छह बजे से पूर्व से जारी प्रतिबंधों के...

झारखंड: बाहर से आने वालों को होम आइसोलेशन या क्वारंटाइन में रहना होगा 7 दिन
हिन्‍दुस्‍तान टीम ,रांची Thu, 13 May 2021 10:41 AM
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सरकार ने मिनी लॉकडाउन (स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह) को अगले दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। अब यह 27 मई सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके साथ ही 16 मई की सुबह छह बजे से पूर्व से जारी प्रतिबंधों के अतिरिक्त चार नए प्रतिबंध भी प्रभावी रहेंगे। इसके तहत अब अधिकतम 11 लोगों की मौजूदगी में शादी केवल अपने घरों में या कोर्ट में संपन्न होगी। इस अवसर पर किसी प्रकार का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।

राज्य के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को सात दिनों का होम क्वारंटाइन या संस्थागत क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। यह वैसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो 72 घंटे के अंदर राज्य से बाहर चले जाएंगे। ◆इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट बसों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। निजी वाहनों का मूवमेंट अनुमत कार्यों के लिए ई-पास के आधार पर ही किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बुधवार को हुई बैठक में 13 मई की सुबह छह बजे समाप्त हो रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाने का फैसला हुआ। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आय़ुक्त-सह-अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, सचिव विनय कुमार चौबे और सचिव अमिताभ कौशल मौजूद रहे।

 

16 मई की सुबह छह बजे से पूर्व से जारी प्रतिबंधों के अतिरिक्त नए प्रतिबंध भी प्रभावी रहेंगे-

-राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को दो सप्ताह विस्तारित करने का सरकार ने निर्णय। अब यह 27 मई की सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा

-राज्य के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को सात दिनों का होम या संस्थागत क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। यह वैसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो 72 घंटे के अंदर राज्य से बाहर चले जाएंगे।

-इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट बसों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। निजी वाहनों का मूवमेंट अनुमत कार्यों के लिए ई-पास के आधार पर होगा।

-शादी मात्र अपने घरों में या कोर्ट में संपन्न किया जाएगा। इसमें अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे और इस अवसर पर किसी प्रकार का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।

-हाट-बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग नार्म्स का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

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