अभी और करना होगा इंतजार, IAS पूजा सिंघल को SC से नहीं मिली राहत; इस दिन होगी अगली सुनवाई
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की अदालत ने अगली सुनवाई एक दिसंबर तय की।

मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को जमानत के लिए अभी इंतजार करना होगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की अदालत ने अगली सुनवाई एक दिसंबर तय की। हाईकोर्ट से नियमित जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूजा सिंघल ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल की ओर से कहा गया कि वह 11 मई 2022 से जेल में हैं। उनके खिलाफ ईडी की जांच पूरी हो गई है। आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया गया है। जांच में उन्होंने पूरा सहयोग किया है और जब भी जरूरत पड़ेगी, वह सहयोग करेंगी। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। ऐसे में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। वहीं, ईडी की ओर से जमानत का विरोध किया गया।
कोर्ट को बताया गया कि पूजा सिंघल के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य भी हैं। जेल से बाहर निकलने के बाद इस मामले को वह प्रभावित कर सकती हैं। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई एक दिसंबर को निर्धारित कर दी। बता दें कि फरवरी में पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से बेटी की इलाज के लिए अंतरिम राहत मिली थी। इसके बाद उन्होंने 12 अप्रैल को ईडी कोर्ट में सरेंडर किया था।
गौरतलब हो, पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया है। उनके खिलाफ दायर चार्जशीट में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ईडी ने कहा है कि चतरा, खूंटी और पलामू डीसी रहते हुए पूजा के खाते में वेतन से 1.43 करोड़ अधिक आए थे। तीनों जिले में उनके डीसी के कार्यकाल के दौरान के अलग-अलग बैंक खातों में दूसरे निवेश की राशि भी एक जगह जमा की गई है।
