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माओवादियों पर एनआईए कसेगा शिकंजा, आईईडी हमले में तीन पुलिसकर्मियों के शहीद होने की करेगी जांच

भाकपा माओवादियों के खिलाफ एनआईए का शिकंजा कस रहा है। चाईबासा जिले के टोकलो थाना क्षेत्र स्थित लांजी जंगल में भाकपा माओवादियोंयों के द्वारा आईईडी विस्फोट में तीन जवान शहीद हो गए थे। इस मामले की जांच...

माओवादियों पर एनआईए कसेगा शिकंजा, आईईडी हमले में तीन पुलिसकर्मियों के शहीद होने की करेगी जांच
मुख्य संवाददाता,रांचीSat, 03 Apr 2021 09:43 PM
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भाकपा माओवादियों के खिलाफ एनआईए का शिकंजा कस रहा है। चाईबासा जिले के टोकलो थाना क्षेत्र स्थित लांजी जंगल में भाकपा माओवादियोंयों के द्वारा आईईडी विस्फोट में तीन जवान शहीद हो गए थे। इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने टेकओवर कर ली है। मामले में एक करोड़ के इनामी माओवादी भाकपा केंद्रीय समिति सदस्य पतिराम मांझी उर्फ अनल समेत 33 नक्सलियों को नामजद आरोपी बनाया है। इस मामले की जांच की जिम्मेवारी एनआईए के डीएसपी रैंक के अधिकारी को दी गई है।

किस किस को बनाया गया है आरोपी
एनआईए ने इस मामले में एक करोड़ के इनामी माओवादी अनल दा उर्फ पतिराम मांझी, महाराजा प्रमाणिक, आप्तन मांझी, चंपा, भुनेश्वर, मेरिना सिरका, निर्मल, विमला लोहरा, रेला माला, सूरज सरदार, सुनिया मुंडा, सुनीता, सरिता, गीता, मनोज मुंडा, जयंती, रोशन बोडरा, सोर्तो, सुखराम रमताई, बुधराम मुंडा, संजू, सूरज, मांगकर मुंडा, सुली कंडिर, हनुक हेंब्रम, केंड्रा, नोबेल, संतोष उरांव, एतवा मुंडू, गुरुदयाल, बेंगाली, दरियाल और सावन टूटी है शामिल है। इसके अलावा एनआईए ने 20-25 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया है।

नक्सलियों द्वारा किए डायरेक्शनल लैंडमाइन ब्लास्ट में तीन जवान हुए थे शहीद
चाईबासा जिले के टोकलो थाना क्षेत्र के लांजी गांव स्थित पहाड़ी के क्षेत्र में बीते चार मार्च को आईईडी विस्फोट में झारखंड जगुआर के तीन जवान शहीद हो गए थे। गौरतलब है किचाईबासा जिले के टोकलो थाना क्षेत्र लांजी पहाड़ी पर नक्सलियों ने पुलिस जवानों पर अत्याधुनिक तरीके से हमला कर दिया था। डायरेक्शनल लैंडमाइन नक्सलियों द्वारा ब्लास्ट किया गया था। जिसमें तीन जवानों की मौत हो गई थी। शहीद जवानों में झारखंड जगुआर के कांस्टेबल हरिद्वार साह, झारखंड जगुआर के कांस्टेबल किरण सुरीन, और हेड कांस्टेबल देवेंद्र कुमार पंडित शामिल थे।

किन धाराओं में दर्ज हुआ केस
नक्सली हमले में शहीद हुए तीन जवानों की मौत के मामले में एनआईए ने आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 120(B), 121, 121(A), 307, 302, 353 विस्फोटक अधिनयम की धारा 3 और 4, सीएलए एक्ट की धारा 17 और यूएपी की धारा 16, 20, 38 और 39 के तहत मामला दर्ज किया है।

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