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गोला गोलीकांड: ममता देवी सहित 13 लोग दोषी, जा सकती है विधायकी; बढ़ेगी कांग्रेस की मुश्किल

कानून के मुताबिक यदि किसी जनप्रतिनिधि को किसी भी मामले में 2 साल से अधिक की सजा होती है तो उसे अयोग्य करार दिया जाता है। ऐसे में रामगढ़ विधायक ममता देवी की मुश्किलें भी बढ़ने वाली है।

गोला गोलीकांड: ममता देवी सहित 13 लोग दोषी, जा सकती है विधायकी; बढ़ेगी कांग्रेस की मुश्किल
Suraj Thakurलाइव हिन्दुस्तान,हजारीबागFri, 09 Dec 2022 06:19 AM
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गोला गोलीकांड से जुड़े मामले में गुरुवार को अदालत ने रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को दोषी करार दिया। यह सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सह विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कुमार पवन की अदालत में हुई। सजा पर सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तिथि मुकर्रर की गई है। दोषी करार दिए जाने के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बता दें कि 29 जुलाई 2016 को रामगढ़ जिले के गोला स्थित इनलैंड पावर प्लांट के पास गोलीकांड हुआ था, जिसमें दो लोग मारे गए थे। इस मामले में सभी पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप गठित किया गया था। मामले में सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने कहा कि वे 12 तारीख को अधिक से अधिक सजा की मांग करेंगे। वैसे भी कोर्ट में जितनी धाराओं में विधायक को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट उन्हें लंबी सजा ही देगा। 

गोला गोलीकांड में इन लोगों को ठहराया दोषी
गोला गोलीकांड मामले में कोर्ट ने ममता देवी , राजीव जायसवाल, कुंवर महतो, दिलदार अंसारी, जागेश्वर भगत, यदु महतो, मनोज पुजहर, कोलेश्वर महतो, लाल बहादुर महतो, बासुदेव प्रसाद, आदिल इनामी, अभिषेक कुमार सोनी और सुभाष महतो को दोषी करार दिया है। ट्रायल के दौरान एक अभियुक्त काली चक्रवर्ती का देहांत हो चुका है। जबकि एक अन्य अभियुक्त राजू साव कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए हैं।

 

तात्कालीन बीडीओ ने दर्ज कराई थी शिकायत

यह मामला तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोला दिनेश कुमार सुरीन के आवेदन के आधार पर रजरप्पा थाना में यह मामला दर्ज किया गया था। जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया था कि दिनांक 29 अगस्त 2016 को रैयतों के तरफ से ममता देवी समेत सभी अभियुक्त नागरिक चेतना मंच गोला के बैनर तले इनलैंड पावर लिमिटेड के मुख्य द्वार को जाम किया गया था। वहां पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाते हुए दंगा करने का कार्य किया गया है। प्रदर्शनकारियों को उस वक्त वहां से हटाने के क्रम में प्रशासन की ओर से आंसू के गोले भी दागे गए थे। जबकि प्रदर्शनकारियों के तरफ से भी ईट पत्थर से पुलिस बल पर हमला किया गया था।

47 से ज्यादा गवाहों का बयान किया गया दर्ज
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सरोज लकड़ा के साथ-साथ आत्माराम चौधरी और मनोज कुमार पैरवी कर रहे थे। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 47 गवाहों के बयान कोर्ट में कलमबद्ध कराए गए। जबकि एक दर्जन से अधिक प्रदर्श कोर्ट के समक्ष अंकित कराए गए थे। 45 की ओर से अधिवक्ता संसार जयसवाल और विजय कुमार सिंह पैरवी कर रहे थे। बाद में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया कोर्ट के द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद से सभी अभियुक्तों के चेहरे पर मायूसी छा गई और उनके साथ आए लोग के बीच गमगीन माहौल उत्पन्न हो गया।

ममता देवी की विधायकी रद्द होने का भी खतरा
गौरतलब है कानून के मुताबिक यदि किसी जनप्रतिनिधि को किसी भी मामले में 2 साल से अधिक की सजा होती है तो उसे अयोग्य करार दिया जाता है। ऐसे में रामगढ़ विधायक ममता देवी की मुश्किलें भी बढ़ने वाली है। यदि उन्हें गोला गोलीकांड मामले में 2 या इससे अधिक साल की सजा होती है तो विधायकी छोड़नी पड़ेगी। ये झारखंड कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें खड़ी करने वाला होगा। बता दें कि इससे पहले झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की अपना पद गंवा चुके हैं। मांडर विधायक बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई थी। उनकी विधायकी चली गई थी। हालांकि, उपचुनाव में उनकी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की ने जीत हासिल की और सीट कांग्रेस के पास बरकरार रही। 


 

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