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झारखंड: कोचांग गैंगरेप में फादर अल्फांसो सहित छह को आजीवन कारावास, सजा देने समय कोर्ट ने महाभारत का किया उल्लेख

झारखंड में बहुचर्चित कोचांग गैंग रेप के मामले में फादर अल्फांसो आईंद, दो पत्थलगड़ी समर्थकों और तीन पीएलएफआई उग्रवादियों को खूंटी जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार न्यायालय ने शुक्रवार को महज सात...

झारखंड: कोचांग गैंगरेप में फादर अल्फांसो सहित छह को आजीवन कारावास, सजा देने समय कोर्ट ने महाभारत का किया उल्लेख
खूंटी, संवाददाता Fri, 17 May 2019 05:59 PM
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झारखंड में बहुचर्चित कोचांग गैंग रेप के मामले में फादर अल्फांसो आईंद, दो पत्थलगड़ी समर्थकों और तीन पीएलएफआई उग्रवादियों को खूंटी जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार न्यायालय ने शुक्रवार को महज सात मिनट में आजीवन कारावास की सजा सुना दी। 

225 पन्ने के अपने फैसले में न्यायालय ने सभी छह अभियुक्तों पर एक-एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है और कहा है कि जुर्माने की राशि देने पर और दो-दो साल कारावास की सजा काटनी होगी। न्यायालय ने यह भी कहा है कि जुर्माने की राशि जिला विधि सेवा प्राधिकार के माध्यम से पीड़िताओं को दी जाएगी। इस कांड में न्यायालय ने सात मई को ही सभी अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। फैसला सुनाने से पहले माननीय न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि महाभारत में लिखा है कि दंड ही सोसाईटी को कंट्रोल करता है। इस घटना को न्यायालय ने मर्माहत करने वाली बताते हुए कहा कि पांच महिलाओं के साथ जो कुकर्म किये गए उसे शब्दों में बयां नहीं किये जा सकते। 

न्यायालय ने कहा कि इस कांड के जरिये अभियुक्तों ने प्रजातांत्रिक व्यवस्था को चैलेंज करने का काम किया। कांड में सभी अभियुक्तों की संलिपतता पाई गई। इस कारण सभी छह अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई। घटना को अंजाम देते हुए इन अभियुक्तों के द्वारा दुष्कर्म के बाद भी महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। साथ ही कांड को दबाये जाने की कोशिश भी की गई। कांड की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक सुशील कुमार जायसवाल के द्वारा कुल 19 लोगों की गवाही कराई गई। 

न्यायालय की बढ़ाई गई थी सुरक्षा 
कोचांग दुष्कर्म कांड की सुनवाई के दौरान खूंटी व्यवहार न्यायालय परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। एसडीपीओ आशिश कुमार महली और खूंटी के थानेदार जयदीप टोप्पो समेत काफी संख्या में जवान कोर्ट परिसर में मौजूद थे। सभी अभियुक्तों को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया गया। 

जारुकता फैलाने गई महिलाओं के साथ हुआ था सामूहिक दुष्कर्म
लोक अभियोजक सुशील कुमार जायसवाल ने बताया कि मानव तस्करी के विरूद्ध पिछले वर्ष 19 जून को एक ग़ैर सरकारी संस्था आशा किरण से जुड़ी महिलाओं की एक टीम मानव तस्करी के ख़िलाफ़ एक जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक करने अड़की थाना क्षेत्र अंतर्गत कोचांग गांव गई थी। पीएलएफआई उग्रवादियों और पत्थलगड़ी समर्थकों द्वारा फादर अल्फांसो आईंद के द्वारा बनाये गए षडयंत्र के तहत उन्हें कोचांग स्कूल परिसर से अगवा कर छोटाउली से आगे ले जाकर महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया। उन्हें टॉर्चर भी किया गया था। पुरूषों को मारा-पीटा गया था और पेशाब पिलाया गया था। इस घटना की वीडियो रेकॉडिंग भी उग्रवादियों के द्वारा की गई थी। जिसके वीडियो क्लिप पुलिस के हाथ लगी थी। 21 जून को मामला दर्ज किए जाने के बाद 22 जून को फादर अल्फांसो समेत तीन लोगों को गिररफ्तार किया गया था। इसके बाद अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

 

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