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कोर्ट फीस बढ़ोतरी पर नहीं लगेगी रोक, झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को दिया ये निर्देश

झारखंड हाईकोर्ट ने कोर्ट फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सरकार को 2 सप्ताह में कमेटी की रिपोर्ट पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। गुरुवार को मामले में सुनवाई हुई थी।

कोर्ट फीस बढ़ोतरी पर नहीं लगेगी रोक, झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को दिया ये निर्देश
Suraj Thakurलाइव हिन्दुस्तान,रांचीFri, 09 Dec 2022 06:45 AM

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झारखंड हाईकोर्ट ने कोर्ट फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सरकार को 2 सप्ताह में कमेटी की रिपोर्ट पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। गुरुवार को झारखंड राज्य बार कौंसिल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने यह निर्देश दिया।

कोर्ट फीस बढ़ोतरी पर रोक की मांग
मामले की सुनवाई के दौरान बार कौंसिल की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने अदालत को बताया कि गठित कमेटी की रिपोर्ट में सरकार की ओर से निर्धारित कोर्ट फीस को अधिक बताया गया है। इस कारण कोर्ट फीस बढ़ोतरी पर रोक लगा देनी चाहिए। इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि कमेटी की अनुशंसा को पूरी तरह मानना या नहीं मानना सरकार पर निर्भर है। अभी कमेटी ने अनुशंसा की है। सरकार इस पर निर्णय लेगी। महाधिवक्ता ने अदालत से सरकार को निर्णय लेने के लिए समय देने का आग्रह किया।

बार-काउंसिल ने हाईकोर्ट को क्या बताया
बार कौंसिल की ओर से अदालत को बताया गया कि नए कोर्ट फीस कानून में अनुसूची-दो में है। इसमें समिति ने केवल अनुसूची एक (निचली अदालतों में दिए जाने वाले कोर्ट फीस) के बारे में ही अनुशंसा की है। मगर अनुसूची-दो, जो हाईकोर्ट की कोर्ट फीस से संबंधित है, उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा है। पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि नए कानून के हिसाब से अगर कोर्ट फीस की वसूली की जाती है तो वह केस के अंतिम निर्णय से प्रभावित होगा। यह भी कहा कि कोर्ट फीस वृद्धि से पहले आवश्यक पहलू की जांच पड़ताल नहीं की गई।

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