आय से अधिक संपत्ति मामले में मधुकोड़ा को होगी नोटिस! हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
मामले की जांच कर रही सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति केस में आरोपी मधुकोड़ा, प्रमोद कुमार और संजय कुमार चौधरी के केस का अलग-अलग ट्रायल करने की मंजूरी मांगी थी जिसे निचली अदालत ने नामंजूर कर दिया।
आय से अधिक संपत्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा और प्रमोद कुमार उर्फ विनोद कुमार को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। दरअसल, मामले की जांच कर रही सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति केस में आरोपी मधुकोड़ा, प्रमोद कुमार और संजय कुमार चौधरी के केस का अलग-अलग ट्रायल करने की मंजूरी मांगी थी जिसे निचली अदालत ने नामंजूर कर दिया। सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसपर शुक्रवार को सुनवाई हुई।
शुक्रवार को सुनवाई के बाद दिया निर्देश
शुक्रवार को हुई सुनवाई में झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश गौतम कुमार की पीठ ने मधुकोड़ा एवं प्रमोद कुमार उर्फ विनोद कुमार को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को होगी।
25 अपैल को होगी केस की अगली सुनवाई
दरअसल, आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच कर रही सीबीआई ने निचली अदालत में दाखिल याचिका में कहा था कि तीनों आरोपियों के खिलाफ जांच का दायरा अलग-अलग है, इसलिए उनका अलग-अलग ट्रायल किया जाना चाहिए। हालांकि, सीबीआई की इस मांग को निचली अदालत ने नामंजूर कर दिया जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।