झारखंड : विधायक ढुलू महतो के खिलाफ एक और मामला दर्ज
विधायक ढुलू के खिलाफ रविवार को धनबाद के बरोरा थाना में एक और मामला दर्ज किया गया है। यह मामला अंडाल (वर्दवान) निवासी सह व्यवसायी इरशाद आलम की शिकायत पर बरोरा थाना में दर्ज की गई। प्राथमिकी...
विधायक ढुलू के खिलाफ रविवार को धनबाद के बरोरा थाना में एक और मामला दर्ज किया गया है। यह मामला अंडाल (वर्दवान) निवासी सह व्यवसायी इरशाद आलम की शिकायत पर बरोरा थाना में दर्ज की गई। प्राथमिकी में मारपीट व रंगदारी के साथ जानलेवा हमला करने और आर्म्स एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं।
दर्ज मामले में विधायक ढुलू महतो के साथ उनके निजी बॉडीगार्ड केदार यादव और उनके नजदीकी धर्मेंद्र गुप्ता, कपिल राणा, सिकंदर चौहान सहित आठ दस अन्य को आरोपी बनाया गया है। आरोप में कहा गया है कि 40 लाख रुपयों की रंगदारी की मांग की गई थी। 26 लाख दिया था। बाकी रकम नहीं देने पर इरशाद की सात गाड़ियों को विधायक ढुलू महतो ने जबरन रख लिया था। घटना 2016 की बताई जा रही है।
मालूम हो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी चलानेवाले इरशाद आलम ने विधायक ढुलू के खिलाफ चार वॉल्वो डंपर, एक ड्रिल मशीन, दो पोकलेन मशीन जबरन हड़पने का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी थी। पुलिस ने इस मामले सनहा दर्ज मामले की जांच शुरू की थी।
बाघमारा डीएसपी नितिन खंडेलवाल के नेतृत्व में पुलिस सात मार्च को बरोरा थाना क्षेत्र के जमुआटांड़ के समीप एक बाउंड्री के भीतर इरशाद की गाड़ियों की बरामदगी के लिए दबिश दी थी। अगले दिन डीएसपी ने विधायक ढुलू के दो समर्थकों को लेकर ब्लॉक दो के परियोजना में बंद एक आउटसोर्सिंग कंपनी वर्कशॉप में इरशाद के गाड़ियों की खोजबीन की थी।
पुलिस ने ब्लॉक दो के बंद आउटसोर्सिंग परियोजना में इरशाद की एक ड्रिल मशीन और जमुआटांड़ के बाउंड्री में एक वॉल्वो डंपर की पहचान की थी। इसके बाद पुलिस ने इरशाद द्वारा ऑक्शन के तहत खरीदी गई सातों मशीन की कागजात की जांच करने एक फाइनेंस कंपनी के दफ्तर कोलकाता पहुंची।
बरोरा पुलिस 16 मार्च को कोलकाता जाकर फाइनेंस कंपनी श्रेया इक्विमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के उपाध्यक्ष मनीष अग्रवाल से इरशाद द्वारा खरीदी गई गाड़ियों और मशीन के बारे में पूछताछ की। पुलिस ने उक्त गाड़ियों और मशीन की कागजात की जांच की। जांचोपरांत सभी गाड़ी और मशीन इरशाद की ही निकली। इसके बाद पुलिस ने ढुलू के खिलाफ मामला दर्ज किया।
बताते चलें कि पिछले साल ढुलू ने इरशाद पर पांच करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। जिसके बाद धनबाद पुलिस ने मुजफ्फरपुर से इरशाद सहित एक अन्य को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया था। कोर्ट से उसे जमानत मिल गई थी।