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फैसला: 12 साल की रेप पीड़िता को 24 सप्ताह के गर्भपात की इजाजत

दुष्कर्म की शिकार 12 साल की बच्ची अब गर्भपात करा सकेगी। गर्भपात से लेकर बच्ची के पूर्ण स्वस्थ होने तक का सारा खर्च राज्य सरकार को वहन करना होगा। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय ने रविवार...

फैसला: 12 साल की रेप पीड़िता को 24 सप्ताह के गर्भपात की इजाजत
रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरोMon, 16 Oct 2017 06:53 AM
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दुष्कर्म की शिकार 12 साल की बच्ची अब गर्भपात करा सकेगी। गर्भपात से लेकर बच्ची के पूर्ण स्वस्थ होने तक का सारा खर्च राज्य सरकार को वहन करना होगा। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय ने रविवार की देर शाम रिम्स मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट देखने के बाद यह फैसला सुनाया। 20 सप्ताह से अधिक के गर्भपात की अनुमति देने का झारखंड में यह पहला आदेश है।

यह मामला 13 अक्तूबर को उस समय प्रकाश में आया जब जमशेदपुर की एक बच्ची ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की कि वह 24 सप्ताह की गर्भवती है। उसके साथ किराएदार व पड़ोसी ने बलात्कार किया था। वह गर्भपात कराना चाहती है। जमशेदपुर के एमजीएम व सदर अस्पताल ने कानून का हवाला देते हुए गर्भपात से इनकार कर दिया। जस्टिस मुखोपाध्याय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा- इसमें थोड़ा भी विलंब नहीं होना चाहिए। केस को सुनने के लिए जरूरत पड़ी तो रात को भी अदालत बैठ सकती है। इसी क्रम में रिम्स मेडिकल बोर्ड ने बच्ची की जांच की और रविवार की देर शाम सीलबंद रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी। आनन-फानन में विशेष सुनवाई के लिए कोर्ट लगाई गई।

शाम साढ़े छह बजे जस्टिस मुखोपाध्याय कोर्ट पहुंचे। पीड़िता के अधिवक्ता रामसुभग सिंह और सरकारी वकील राजीव रंजन मिश्र भी कोर्ट पहुंचे। सुनवाई के दौरान बताया गया कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले में 20 सप्ताह से अधिक के गर्भपात की अनुमति दी है। बच्ची भी गर्भपात कराना चाहती है और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गर्भपात किया जा सकता है और इससे बच्ची को खतरा नहीं होगा। उसके स्वस्थ होने में लंबा समय लगेगा। इसे देखते हुए कोर्ट गर्भपात की इजाजत देती है। चूंकि बच्ची गरीब परिवार की है। इस कारण सरकार को गर्भपात से लेकर बच्ची के पूर्ण स्वस्थ होने तक का पूरा खर्च वहन करना होगा। 

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