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छेड़छाड़ में जेल गए IAS अफसर सैयद रियाज अहमद, पार्टी में शराब पीकर IIT की स्टूडेंट से गंदी हरकतें

खूंटी के एसडीएम सैयद रियाज अहमद को यौन उत्पीड़न के आरोप में मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। 2019 बैच के आईएएस रियाज के खिलाफ आईआईटी मंडी की एक छात्रा ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया।

Sudhir Jha हिन्दुस्तान, खूंटीWed, 6 July 2022 06:24 AM
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छेड़छाड़ में जेल गए IAS अफसर सैयद रियाज अहमद, पार्टी में शराब पीकर IIT की स्टूडेंट से गंदी हरकतें

खूंटी के एसडीएम सैयद रियाज अहमद को यौन उत्पीड़न के आरोप में मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। 2019 बैच के आईएएस रियाज के खिलाफ आईआईटी मंडी की एक छात्रा ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एफआईआर कराई थी। गिरफ्तारी के बाद रियाज को अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

खूंटी एसपी अमन कुमार के मुताबिक एक जुलाई को एसडीएम के आवास पर रात में पार्टी हुई थी। पार्टी में आईआईटी मंडी (हिमाचल प्रदेश) के कई छात्र-छात्राएं शामिल हुए। सभी समर इंटर्नशिप के लिए आए हैं। पार्टी में शराब का सेवन किया गया। दर्ज शिकायत में पीड़िता ने बताया कि सात अप्रैल को आईआईटी मंडी के आठ छात्र-छात्राओं को खूंटी जिला की ओर से इंटर्नशिप के लिए बुलाया गया था। सभी 14 जून को खूंटी पहुंचे। एक जुलाई को एसडीओ रियाज अहमद ने छात्रों को अपने आवास पर आमंत्रित किया। इसके बाद उन्होंने शराब मंगवाई और पीने के लिए जोर देने लगे। वे खुद भी शराब का सेवन करते रहे। इस दौरान वे लगातार मुझे गंदी नजरों से घूरते रहे।

आवास पर घुमाने ले गए
पार्टी खत्म होने के बाद सभी छात्र हेल्थ क्लब चले गए जहां उन्हें ठहराया गया था। एसडीएम ने दो जुलाई की सुबह सभी को अपने आवास पर यह कह कर बुलाया कि आइये आवास दिखाते हैं। इस दौरान अकेला पा एसडीएम अश्लील हरकत करने लगे। पीड़िता वहां से भाग निकली। इसके बाद एसडीएम उसके दोस्तों को फोन करते रहे और आवास पर आने का दबाव बनाते रहे। इसके बाद चार जुलाई को पीड़िता ने खूंटी महिला थाने में एफआईआर कराई। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल टेस्ट कराकर एसीजेएम की अदालत में 164 का बयान दर्ज कराया।

जल्द किए जाएंगे निलंबित
रियाज अहमद मूल रूप से महाराष्ट्र के नासिक के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी भी प्रशासनिक अधिकारी हैं जो झारखंड के पड़ोसी राज्य में तैनात हैं। रियाज की गिरफ्तारी की सूचना खूंटी डीसी ने कार्मिक विभाग को भेज दी है। ऐसे में बुधवार को विभाग रियाज अहमद को निलंबित कर सकता है ।

इन धाराओं में दर्ज हुआ केस
रियाज के खिलाफ भादवि की धारा 354 ए (1) (2), 509 के तहत केस दर्ज किया गया है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभय मिश्रा के अनुसार, पहली धारा यौन शोषण और दूसरी शब्द के जरिये भावना को ठेस पहुंचाने से जुड़ी है। दोनों धाराओं में तीन साल की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। 

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