विदेश से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाने पर रोक लगाने पर हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
विदेशों से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाने पर रोक लगाए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। गुरुवार को कोरोना से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत...
विदेशों से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाने पर रोक लगाए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। गुरुवार को कोरोना से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने 17 जून तक केंद्र सरकार को जवाब दाखिल कर यह बताने को कहा है कि किस आधारप पर रेड क्रॉस और अन्य संस्थाओं को सिलेंडर मंगाने पर छूट और राज्यों के मंगाने पर रोक लगायी गयी है।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन सिलेंडर की कमी है। झारखंड सरकार टाटा स्टील के माध्यम से सउदी अरब से 4000 सिलेंडर मंगा रही थी। इस बीच केंद्र सरकारक ने 28 मई को एक आदेश जारी कर राज्यों को विदेशों से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाने पर रोक लगा दी। महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि राज्य सरकारों के विदेशों से सिलेंडर मंगाने पर रोक लगा दी गयी है लेकिन कुछ दूसरी एजेंसी और संस्थाएं विदेशों से सिलेंडर मंगा रही हैं। उन पर रोक नहीं लगाय गया है।
झारखंड सरकार अपनी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने और लोगों को जरूरत के समय ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर रही है। झारखंड के पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है लेकिन सिलेंडर की कमी है। अगर झारखंड के पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हो जाएंगे तो कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। झारखंड सरकार का यह निर्णय राज्य हित में है। सरकार का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 17 जून तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।