अभी जेल में ही रहेगा प्रेम प्रकाश, हाईकोर्ट का राहत देने से इनकार; अवैध खनन का है आरोप
अवैध खनन से प्राप्त अवैध राशि की मनी लाउंड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद सत्ता के करीबी प्रेम प्रकाश को जेल में रहना पड़ेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने उसको जमानत देने से इनकार किया है।
इस खबर को सुनें
अवैध खनन से प्राप्त अवैध राशि की मनी लाउंड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद सत्ता के करीबी प्रेम प्रकाश को जेल में रहना पड़ेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने उसको जमानत देने से इनकार किया है। वह बीते 25 अगस्त से जेल में है। मंगलवार को जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में उसकी ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। सुनवाई पश्चात अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी।
बचाव पक्ष ने आरोपों को बेबुनियाद बताया
ईडी कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद प्रेम प्रकाश ने 17 नवंबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि ईडी की ओर से प्रार्थी पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है। ईडी का यह कहना पूरी तरह से गलत है कि अवैध खनन में वह पंकज मिश्रा के सहयोगी हैं। इन्हें अवैध खनन की राशि मिलती थी। ईडी ने कहा कि अवैध खनन में प्रेम प्रकाश भी मदद करते थे और उन्हें भी इसकी राशि पहुंचती थी। पंकज मिश्रा के साथ संबंध होने का साक्ष्य भी ईडी के पास है। इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अर्जी खारिज की दी। बता दें कि ईडी ने अवैध खनन के मामले में प्रेम प्रकाश के 16 ठिकानों पर पहले छापेमारी की थी। 25 अगस्त को ईडी ने प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया था। ईडी ने छापेमारी के दौरान प्रेम प्रकाश के अरगोड़ा स्थित आवास से दो एके-47 और 60 गोलियां बरामद की थीं। इसके अलावा कई अवैध संपत्तियों व कोयला कारोबार से जुड़े दस्तावेज मिले थे।
साहिबगंज में हुआ 1000 करोड़ का अवैध खनन
गौरतलब है कि साहिबगंज में हुए 100 करोड़ रुपये के अवैध खनन मामले में प्रेम प्रकाश भी आरोपी है। आरोप है कि प्रेम प्रकाश, साहिबगंज से अवैध खनन से कमाए गए पैसों को निवेश के लिए आगे बढ़ाता था। बता दें कि प्रेम प्रकाश सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के लिए अंडा सप्लाई किया करता था। धीरे-धीरे वह राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों को करीब आता गया और पैठ बना ली।