एफएसएल के रिक्त पदों को तीन माह में भरने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, सभी जिलों में चलंत प्रयोगशाला
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री ( एफएसएल) के रिक्त पदों को तीन माह में भरने का निर्देश सरकार और जेपीएससी को दिया है। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की...
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झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री ( एफएसएल) के रिक्त पदों को तीन माह में भरने का निर्देश सरकार और जेपीएससी को दिया है। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने स्वीकृत पदों को आउटसोर्स से नहीं भरे जाने का भी निर्देश दिया है। सरकार को सभी जिलों में चलंत प्रयोगशाला की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है। गुरुवार को स्वत:संज्ञान लिए मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्देश दिया। अदालत ने सरकार को दो सप्ताह में सभी बिंदुओं की प्रगति रिपोर्ट के साथ शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान राज्य के गृह सचिव और एफएसएल के निदेशक अदालत में हाजिर थे। गृह सचिव ने कोर्ट को भरोसा दिया कि छह माह में सभी रिक्त पद भर दिए जाएंगे। एफएसएल में सभी आधुनिक और जांच के लिए जरूरी उपकरण लगा दिए जाएंगे और सभी चलंत प्रयोगशालाएं भी चलने लगेंगी। इस पर अदालत ने गृह सचिव को दो सप्ताह में शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया।
क्या है मामला
धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में यह बात सामने आयी थी कि रांची के एफएसएल में कुछ जरुरी जांच के उपकरण नहीं है। इस कारण सैंपल दूसरे राज्य में भेजा गया है। यहां कई विशेषज्ञ भी नहीं हैं। सैंपल की रिपोर्ट समय पर नहीं मिलने से जांच प्रभावित हो रही है। इस पर अदालत ने सरकार और एफएसएल के निदेशक और गृह सचिव से जानकारी मांगी थी। सरकार के जवाब से यह पता चला था कि एफएसएल में कई पद रिक्त हैं। ये सारे पद स्वीकृत हैं, लेकिन इस पर नियुक्ति नहीं हो पा रही है।