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जुबिनाइल जस्टिस बोर्ड में स्थायी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने पूछा सवाल

अदालत ने सरकार के बिंदुवार जवाब दाखिल करने को कहा है। सभी बोर्ड की जानकारी देने का निर्देश देते हुए अदालत ने पूछा है कि कहां स्थायी और कहां पार्ट टाइम मजिस्ट्रेट काम देख रहे हैं। सरकार से जवाब मांगा।

जुबिनाइल जस्टिस बोर्ड में स्थायी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने पूछा सवाल
Suraj Thakurसंवाददाता,रांचीFri, 19 May 2023 02:00 PM
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झारखंड हाईकोर्ट ने जुबिनाइल जस्टिस बोर्ड(जेजे बोर्ड)  में स्थायी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति नहीं किए जाने पर सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने शुक्रवार को सरकार को शपथपत्र दाखिल कर यह बताने को कहा है कि बोर्ड में फुल टाइम मजिस्ट्रेट की नियुक्ति क्यों नहीं की गयी है और कब तक नियुक्ति कर ली जाएगी। मामले की अगली सुनवाई ग्रीष्मावकाश बाद होगी। 

सरकार ने बिंदुवार मांगा जवाब
अदालत ने सरकार के बिंदुवार जवाब दाखिल करने को कहा है। सभी बोर्ड की जानकारी देने का निर्देश देते हुए अदालत ने पूछा है कि कहां स्थायी और कहां पार्ट टाइम मजिस्ट्रेट काम देख रहे हैं।

कार्यक्षमता पर होता है असर
गौरतलब है कि जुबिनाइल जस्टिस बोर्ड में स्थायी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति नहीं होने से कार्यक्षमता पर असर पड़ता है। जुबिनाइल के जो भी मामले आते हैं उन्हें भी सामान्य मजिस्ट्रेट के जिम्मे सौंपा जाता है। ऐसे में कार्रवाई में देरी होती है। सुनवाई में समय लगता है। केवल यही नहीं जुबिनाइल मामलों को समझने और ऐसे मामलों का निराकरण करने में भी परेशानी आती है। 

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