झारखंड पुलिस की कार्यशैली पर हाईकोर्ट नाराज, गढ़वा एसपी और थानेदार को हाजिर होने का निर्देश
झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए गढ़वा एसपी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने एसपी को एक मार्च को 10:30 बजे...
झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए गढ़वा एसपी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने एसपी को एक मार्च को 10:30 बजे गढ़वा एसपी, थानेदार और केस के अनुसंधान पदाधिकारी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। सलाउद्दीन की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्देश दिया।
बुधवार सुनवाई के दौरान कोर्ट को जानकारी दी गई कि हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के आलोक में गढ़वा पुलिस के द्वारा एफआईआर तो दर्ज की गई, जिनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया था उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। इतना ही नहीं पुलिस ने एफआईआर में हाईकोर्ट के आदेश की प्रति लगा दी। प्रार्थी के अधिवक्ता के द्वारा कोर्ट को एफआईआर में लगाई गई हाईकोर्ट के आदेश की प्रति की जानकारी दी। जिस पर कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए गढ़वा एसपी, थानेदार और अनुसंधान पदाधिकारी को कोर्ट में हाजिर होकर जवाब देने का आदेश दिया है।
गढ़वा में प्रार्थी सलाउद्दीन एवं अन्य ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनायी थी। लेकिन कंपनी के अधिकारी उनके साथ धोखाधड़ी कर कंपनी की संपत्ति को बेच रहा था जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में की लेकिन उनके शिकायत पर पुलिस ने कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की। जिसके बाद प्रार्थी ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने मामले में गढ़वा पुलिस को विधि सम्मत कार्रवाई करने का आदेश दिया था। जिस पर प्रार्थी ने हाईकोर्ट के आदेश की प्रति लगाते हुए गढ़वा पुलिस को आवेदन दिया था उनके हाईकोर्ट के आदेश को देखने के बाद गढ़वा पुलिस ने एफआईआर में हाईकोर्ट का प्रति लगा दिया लेकिन उसके बावजूद जिन पर प्राथमिकी दर्ज की गई उसकेखलाफ किसी भी तरह का कोई कार्यवाही नहीं की ।