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क्या पूजा सिंघल को मिलेगी रिहाई, डिस्चार्ज याचिका पर अब 25 को सुनवाई

मनरेगा घोटाले की राशि का मनी लाउंड्रिंग करने के मामले में आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की ओर दाखिल डिस्चार्ज अर्जी पर गुरुवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई।

क्या पूजा सिंघल को मिलेगी रिहाई, डिस्चार्ज याचिका पर अब 25 को सुनवाई
Suraj Thakurलाइव हिन्दुस्तान,रांचीFri, 24 Mar 2023 06:02 AM
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मनरेगा घोटाले की राशि का मनी लाउंड्रिंग करने के मामले में आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की ओर दाखिल डिस्चार्ज अर्जी पर गुरुवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। अर्जी पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी ने बहस की। सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। अदालत ने आगे की सुनवाई जारी रखते हुए 25 मार्च की तारीख तय की है।

खूंटी जिले की डीसी रहते घोटाले का आरोप
सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बहस सुन रही थी। पूजा सिंघल ने 3 मार्च को अर्जी दाखिल की है। मामले में आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई की तारीख पांच अप्रैल निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था। 25 मई को पूजा सिंघल को जेल भेज दिया गया था। पिछले दिनों पूजा सिंघल को 2 बार अंतरिम जमानत मिली। पहले 1 महीने और फिर 2 महीने की अंतरिम जमानत पूजा सिंघल को बेटी की देखभाल के लिए दी गई। पूजा सिंघल पर खूंटी की उपायुक्त रहते 18 करोड़ रुपये का मनरेगा घोटाला करने का आरोप है। इस सिलसिले में ईडी ने 6 मई 2022 को पूजा सिंघल के कई ठिकानों पर छापा मारा था। 

मनरेगा घोटाला के आरोपियों की हिरासत बढ़ी
मनरेगा घोटाले की राशि का मनी लाउंड्रिंग करने के आरोप में जेल में बर्खास्त जूनियर इंजीनियर राम बिनोद प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन एक्सक्यूटिव इंजीनियर शशि प्रकाश एवं निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार की न्यायिक हिरासत अवधि ईडी कोर्ट ने पांच अप्रैल तक बढ़ा दी है। तीनों आरोपियों को जेल से वीसी से अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। राम बिनोद प्रसाद सिन्हा उक्त मामले में ढाई साल से अधिक समय से जेल में है।

पंकज मिश्रा और बच्चू यादव को अभी राहत नहीं
झारखंड हाईकोर्ट ने 1000 करोड़ रुपये मनी लाउंड्रिंग मामले के मुख्य आरोपी बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के सहयोगी जेल में बंद बच्चू यादव को राहत देने से इनकार किया है। अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अदालत ने मंगलवार को अर्जी पर सुनवाई पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को आदेश सुनाया। दाखिल याचिका में बच्चू यादव की ओर से कहा गया है कि उन्हें जिस केस में ईडी ने आरोपी बनाया, उसमें शामिल नहीं है। बरहरवा थाने में दर्ज कांड संख्या 85/2020 में इनका नाम नहीं है।

इनके खिलाफ जितने भी केस है उसमे उन्हें जमानत मिल गई है। मनी लाउंड्रिंग मामले में बच्चू यादव की जमानत अर्जी ईडी कोर्ट पूर्व में खारिज कर चुकी थी। ईडी की टीम ने पत्थर व्यवसायी बच्चू यादव को 4 अगस्त को गिरफ्तार किया था। तब से जेल में है।
 

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